चुनाव प्रचार की समयावधि समाप्त के बाद डेमो मशीन से प्रचार करने वाले 3 लोगों पर एफआईआर!

1020

चुनाव प्रचार की समयावधि समाप्त के बाद डेमो मशीन से प्रचार करने वाले 3 लोगों पर एफआईआर!

 

Ratlam : जिले की आलोट विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमांक 223 आलोट-बड़ावदा में मतदान के दिन दोपहर 1 बजे तेजाजी मंदिर तिराहा मगरा क्षेत्र में तीन युवक सत्यनारायण झाला, दिनेश लड्डा, शाहरुख डेमो मशीन, बैनर के माध्यम से जनता के सामने प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के पक्ष में चुनाव चिन्ह प्रदर्शित करते हुए प्रचार कर रहें थे।

 

सूचना मिलने पर एसपी राहुल कुमार लोढा के निर्देश पर एसडीओपी आलोट सुश्री शाबेरा अंसारी, बड़ावदा थाना प्रभारी श्रीमती रेखा मकवाना, सेक्टर क्रमांक 3 सहायक उपनिरीक्षक दीपक दिक्षित मौके पर पहुंचे।

 

मौके पर तीनों युवकों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले अवधि के दौरान उपकरणों के माध्यम से प्रचार करना पाया गया जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (ख) के अंतर्गत दण्डनीय पाया जाने से सत्यनारायण झाला, दिनेश लड्डा, शाहरूख खान तीनों निवासी बड़ावदा के कब्जे से प्रथक-प्रथक 3 डेमो मशीनें व 5 बैनर जिस पर प्रेमचंद गुड्डू तथा प्रचार में उपयोग किया गया आटो रिक्शा को जप्त कर अपराध क्रमांक 363/2023 धारा 188 भादवि एवं धारा 126 (ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।