शराब के नशे में, 2 सवारियों को बिठाकर मोटर साइकिल चलाने पर 16 हजार रुपए जुर्माना!

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शराब के नशे में, 2 सवारियों को बिठाकर मोटर साइकिल चलाने पर 16 हजार रुपए जुर्माना!

Ratlam : न्‍यायालय अभिषेक सोनी, न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना जिला रतलाम ने आरोपी रमेश पिता देवाजी मईडा उम्र 45 साल निवासी ग्राम गेणी थाना शिवगढ जिला रतलाम को नशे में मोटर साइकिल पर 2 सवारियों को बिठाकर अंधगति से मोटर साइकिल चलाने के जुर्म में आरोपी पर 16 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

मामले में जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिव मनावरे ने बताया कि 14-नवम्बर-2023 को रमेश पिता देवाजी अपनी मोटरसाईकल एचएफ डिलक्‍स एम पी 43 डी टी 6922 पर अन्‍य दो सवारीयों को बिठाकर शराब के नशे में लहराते हुए चलाकर शिवगढ से रतलाम की और जा रहा था, जिसे शिवगढ थाने के पास पुलिस ने रोका और उसका नाम पता पुछा, उससे गाडी के दस्‍तावेज मांगे, इस पर रमेश ने ड्राइविंग लाईसेंस नहीं होना बताया तथा शराब के नशे में होने के कारण पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया।

और आरोपी रमेश के विरूद्ध थाना शिवगढ पर मोटर व्हीकल एक्‍ट की धारा 185, 3/181, 128/177, 129/177 में अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्तुत किया।

न्‍यायालय में आरोपी रमेश द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर न्यायाधीश अभिषेक सोनी ने उपरोक्‍त धाराओं में आरोपी रमेश को 16 हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया।