MP Panchayat Election : यदि मंत्री गांव गए तो उनका दौरा चुनावी माना जाएगा 

धर्मस्थलों पर बैठकें नहीं होंगी, चुनावी पर्चे लगाने पर भी रोक 

564
MP Panchayat Election

Bhopal : पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद यदि कोई मंत्री, निगम-मंडल के पदाधिकारी यदि किसी ग्रामीण इलाके के दौरे पर जाते हैं, तो उनका यह दौरा चुनावी माना जाएगा। धर्मस्थलों पर बैठकें होने और चुनावी पर्चे लगाने पर भी रोक रहेगी।

आयोग ने कहा कि भले ही चुनाव गैर-दलीय आधार पर हो रहे हैं, लेकिन इसकी आचार संहिता अन्य चुनाव की तरह लागू होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए कि चुनाव पंचायत चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए अंतिम चुनाव परिणाम की घोषणा होने तक कोई आचार संहिता का उल्लंघन न करे! पंचायत चुनाव आचार संहिता 23 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। इसलिए मंत्रियों, निगम मंडलों और प्राधिकरण के अध्यक्षों को हिदायत दी गई कि इसका ध्यान रखा जाए और आचार संहिता की शिकायत और उल्लंघन से बचा जाए।

मंत्रियों और इस स्तर के अन्य लोग यदि गांव का दौरा करते हैं तो सुरक्षाकर्मी को छोड़कर अन्य कोई भी शासकीय कर्मचारी या अधिकारी मंत्री के साथ नहीं जा सकेंगे। इसके बावजूद यदि कोई पाया गया तो वह आचार संहिता उल्लंघन की श्रेणी में आएगा और उस पर कार्रवाई होगी।

आयोग ने यह भी निर्देश दिए कि मंत्री और निगम-मंडल के अध्यक्षों को सरकारी वाहन और अन्य शासकीय सेवा भी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए लागू की गई आचार संहिता में इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

धर्मस्थलों पर बैठकें नहीं   
राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी धर्मस्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर में पंचायत चुनाव से जुड़ी कोई बैठक नहीं हो सकेगी। चुनाव के पर्चे भी नहीं चिपकाए जा सकेंगे। किसी भी राजनीतिक दल से संबंध व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पक्षों की आलोचना नहीं की जा सकेगी, जिसका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन से न हो। ऐसे आरोप भी नहीं लगाए जा सकेंगे, जिनकी सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सके।

मतदान के 48 घंटे पहले शराब की दुकानें बंद करने और शराब के किसी भी तरह के वितरण पर भी रोक लगाए जाने के निर्देश आयोग ने जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि चुनाव होने तक पंचायत क्षेत्र में किसी नए भवन की अनुज्ञा और उसके संवर्धन के परिसीमन की अनुमति आचार संहिता के दौरान नहीं दी जा सकेगी। केवल पूर्व में दी गई अनुमतिओं का ही नवीनीकरण किया जाएगा।