MP Panchayat Elections: मतदान केंद्रो के युक्तियुक्तकरण के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश

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Election Commission

 

Bhopal – प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 3 चरणों में पूर्ण कराये जाने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केन्द्रो का युक्तियुक्तकरण करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

 

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के पूर्व पंचायतों की मतदाता सूची में 800 अथवा उससे अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण किये जाने के अनुकम में ईआरएमएस सॉफ्टवेयर में कार्यवाही की जाना आवश्यक है। राज्य स्तरीय एजेन्सी द्वारा ईआरएमएस सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं। जिसके फलस्वरुप नवीन मतदान केन्द्र तैयार करने पर ‘नवीन मतदान केन्द्र’ दर्ज होगा। जिस मतदाता सूची में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के दौरान परिवर्तन हो रहा है, उस मतदाता सूची से मतदाता अन्य मतदान केन्द्र से लिंक किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया गया है। संशोधन जिन मतदाता सूची में परिवर्तन हो रहा है, उन्हीं मतदाता सूची में दर्ज होगा। स्पष्ट रूप से जिस मतदाता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, वे मतदाता सूची यथावत् पूर्ववत् स्वरूप में ही रहेंगी।

 

इसी प्रकार पंचायतों में 800 से अधिक संख्या में मतदाता होने पर नवीन मतदान केन्द्र तैयार करते समय सम्पूर्ण वार्ड को ही नवीन मतदान केन्द्र से लिंक किया जाए। यदि किसी ग्राम पंचायत के एक ही वार्ड में 800 से अधिक मतदाता हैं तो उस स्थिति में नवीन मतदान केन्द्र तैयार करते समय यथासंभव मतदाताओं को समान संख्या में विभाजित कर नवीन मतदान केन्द्र से लिंक किया जाये। कार्यवाही के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि एक ही परिवार के सभी मतदाता उसी मतदान केन्द्र से लिंक हों। जिन मतदान केन्द्रों में मतदाता संख्या 800 से 820 तक हो, वहाँ नवीन मतदान केन्द्र न बनाकर उसे यथावत् रखा जावे।