पंचायत चुनाव में उपद्रव करने वाले 13 आरोपियों को 6 माह कारावास! 

प्रत्येक आरोपी पर 8-8 सौ रुपए जुर्माना भी लगाया!

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सिंहस्थ-2004

पंचायत चुनाव में उपद्रव करने वाले 13 आरोपियों को 6 माह कारावास! 

Ratlam : न्‍यायालय अभिषेक सोनी, न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना ने पंचायत चुनाव में सरपंच उम्मीदवार के पराजित होने पर मतदान केन्द्र पर हमला कर पथराव करते हुए जान से मारने की देने वाले 13 आरोपियों को 6 माह की सजा तथा प्रत्येक आरोपी पर 8 सो रूपए जुर्माना लगाया।

 

प्रकरण के पैरवीकर्ता शिव मनावरे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सैलाना ने बताया कि 22-फरवरी-2015 को पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतगणना पश्‍चात ग्राम गोपालपुरा पंचायत की सरपंच उमीदवार नंदीबाई के पराजित होने से खिजते हुए नंदीबाई उसके पति नाहरू निवासी गोपालपुरा अपने साथ कैलाश, गोपाल, संतोष, नंदराम, कैलाश पिता उंकार, प्रेमसिंह, मुकेश सहित करीब 100-150 महिला पुरूषों ने ग्राम ताजपुरिया मतदान केन्‍द्र क्रमांक 90 एवं 91 पर मतदान व पुलिस दल पर पथराव करना शुरू कर दिया था व उन्‍हे घेरकर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।

 

पथराव मतदान दल में शामिल जामसिंह पिता चैनसिंह अध्‍यापक, सुनिल कुमार खरगाडे तथा पुलिस कर्मचारी सहायक उप-निरीक्षक पीएस रावत, प्रधान आरक्षक रामसिंह, आरक्षक मार्कंडेय मिश्रा को चोटें आई थी। मौके पर थाना सैलाना व रतलाम से पुलिस फोर्स पंहुचा था और उपद्रव कर रहें उपद्रवियों को खदेडकर तितर-बितर करते हुए मतदान दल एवं चोटिल पुलिसकर्मियों को सुरक्षित पुलिस वाहन में बैठाकर रतलाम रवाना किया था।

 

पुलिस ने थाना सैलाना पर अपराध पंजीबद्ध करते हुए, विवेचना उपरांत आरोपियों के विरूद्ध धारा 332,353,294, 506,147,149 भादवि में अभियोग पत्र 11-मार्च-2016 को न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया था।

 

मामले में न्‍यायालय ने फैसला सुनाते हुए अभियोजन साक्ष्‍य को प्रमाणित पाते हुए सभी 13 अभियुक्त

01-नंदीबाई पति नाहरू 52, 02-प्रेमसिंह पिता नाहरू 31, 03-तोलाराम पिता नाथु कटारा 29,

04-गोपाल उर्फ गौतम पिता हकरू कटारा 37,

05-कैलाश पिता गलिया देवदा 39,

06-नारू उर्फ नाहरू पिता हुरजी 43,

07-पुंजालाल उर्फ भूरालाल पिता रूग्‍गा 32,

08-सीताबाई पति मंगला 62,

09-सुखराम पिता कारू 47, 10-मुकेश पिता दित्‍याजी 26,

11-मुकेश पिता रामचंद्र 26, 12-कैलाश पिता उंकार चारेल 29,

13-अमरू पिता पुना 62 को धारा 332 भादवि में 06 माह एवं धारा 147 भादवि में 1 माह एवं धारा 353 भादवि में 1 माह का कारावास तथा प्रत्‍येक आरोपी को 8 सौ रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।