Reservation Issue in Promotion : 3 CM अब तक नहीं निकाल पाए पदोन्नति का रास्ता, 60 हजार अधिकारी-कर्मचारी बिना पदोन्नत हो गए रिटायर!
Bhopal : मध्य प्रदेश में पिछले 8 साल से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नतियां अटकी है। 2016 में हाई कोर्ट जबलपुर ने पदोन्नति नियम 2002 को निरस्त कर दिया था। तब से अब तक तीन सरकार बदल चुकी, लेकिन कोई भी सरकार पदोन्नति का रास्ता नहीं निकाल सकी। दरअसल, मामला पदोन्नति में आरक्षण को लेकर फंसा है। इसे लेकर शिवराज सरकार ने समिति भी बनाई और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से नियम भी बनवाए, पर अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया।
इस बीच हजारों अधिकारी-कर्मचारी बिना पदोन्नत हुए ही सेवानिवृत्त हो गए। कोर्ट ने यह फैसला 2016 में दिया था, जब प्रदेश में शिवराज सरकार थी, उसके बाद कमलनाथ सरकार भी 15 माह के लिए आई पर वह भी कुछ नहीं कर पाई। मार्च 2020 में फिर शिवराज सरकार बनी और उन्होंने पदोन्नति के विकल्प के रूप में उच्च पद का प्रभार देने का निर्णय लेकर कर्मचारियों को साधने का प्रयास किया। प्रकरण अब भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब 2016 के बाद यह चौथी सरकार है और कर्मचारियों को उम्मीद है कि मोहन सरकार पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कोई ठोस प्रयास कर इसका रास्ता निकालेगी। क्योंकि, कोर्ट के चक्कर में हर साल रिटायर्ड हो रहे हजारों कर्मचारी
सात लाख कर्मचारियों को इंतजार
प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारियों का 8 साल से पदोन्नति का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। वैसे इसे लेकर सरकार भी गंभीर नहीं है और दो साल में दो समितियां भी बना चुकी। लेकिन, समितियों की अनुशंसा का लाभ सिर्फ कार्यवाहक पदोन्नति में सिमट गया है। वरिष्ठ पद का प्रभार देने की इस वैकल्पिक व्यवस्था में कर्मचारियों को आर्थिक लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। प्रदेश में हर माह औसतन डेढ़ हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे है।
पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए अप्रैल 2016 से पदोन्नति पर रोक लगी है। इस बीच 60 हजार से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके। मप्र हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 खारिज किया था।
कर्मचारियों में हताशा बढ़ रही
मप्र मंत्रालय अधिकारी-कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि पदोन्नति प्रारंभ करने के लिए सरकार को रास्ता जल्द निकालना चाहिए। पदोन्नति न होने से कर्मचारियों में हताशा बढ़ रही है। नियम में समानता न होने के कारण भी प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। कनिष्ठ अपने वरिष्ठ से ऊपर निकल गए। इसका प्रभाव सरकारी दफ्तरों की कार्य संस्कृति पर पड़ रहा है।
राज्य सरकार ने 9 दिसंबर 2020 को प्रशासन अकादमी के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति से 15 जनवरी 2021 तक अनुशंसा मांगी थी। तय समय से कुछ दिन बाद समिति ने अपनी अनुशंसा दे दी। इसके बाद सरकार ने 13 सितंबर 2021 को तत्कालीन गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उपसमिति गठित की। समिति ने अपनी अनुशंसा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंप दी। इसके बाद कुछ विभागों में कार्यवाहक पदोन्नति का रास्ता निकाला गया, लेकिन यह भी कर्मचारी हित में नहीं है।