Paytm पर रिजर्व बैंक की सख्त कार्यवाही,सावधान हो जाएं निवेशक व ग्राहक
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm की बैंकिंग सर्विस के खिलाफ बुधवार को बड़ा एक्शन लिया. RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payments Bank) पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपॉजिट लेने की रोक लगा दी है. ऐसे में 29 फरवरी के बाद Paytm अब बैंकिंग, वॉलेट और टॉप-अप सर्विस नहीं दे पाएगा.
RBI ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने की वजह से Paytm Payments Bank पर एक्शन लिया गया है. हालांकि, कस्टमर अपना पैसा निकाल सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि Paytm Payments Bank की ऑडिट में सुपरवाइजरी खामियां मिली हैं. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. 15 मार्च तक Paytm Payments Bank को नोडल अकाउंट सेटल करने को कहा गया है. नए ग्राहकों के डिपॉजिट लेने पर तत्काल रोक लगा दी है.
MP के सीनियर इन्वेस्टमेंट कंसलटेंट और अरिहंत कैपिटल मार्केट लिमिटेड के इटारसी के बिजनेस एसोसिएट चंद्रकांत अग्रवाल के अनुसार यह कंपनी पहले भी विवादों में घिर चुकी है। अतः इस बार कल कंपनी के शेयर के 5 प्रतिशत के लोअर सर्किट पर ही खुलने की संभावना है। यदि निवेशकों को इस शेयर से निकलने का अवसर मिल सके तो उनको अवश्य इससे निकल जाना चाहिए।