Impostor Baba Punished : तांत्रिक क्रिया की आड़ में दुष्कर्म करने वाले ढोंगी बाबा को 20 साल की सजा!

जानिए, क्या है पूरा मामला!

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Impostor Baba Punished : तांत्रिक क्रिया की आड़ में दुष्कर्म करने वाले ढोंगी बाबा को 20 साल की सजा!

Indore : तांत्रिक क्रिया से बीमारी दूर करने वाले ढोंगी बाबा ने बालिका से दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर द्वारकापुरी पुलिस ने केस दर्ज कर चालान पेश किया था। चालान के बाद गवाहों के बयान को विश्वसनीय मानते हुए 13वें अपर सत्र न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने आरोपी कृष्णा उर्फ श्याम बाबा निवासी इंदौर को धारा 376 (2) (के) में 20 वर्ष की सजा और 20 हजार रुपए अर्थदंड किया है।

अभियोजन के अनुसार, पीड़ित बालिका ने पुलिस को शिकायती आवेदन दिया था। इसमें कहा था कि उसकी तबीयत खराब रहती थी, जिस कारण उसका भाई व मां उसे द्वारकापुरी में रहने वाले तांत्रिक आरोपी कृष्णा चौहान के पास 12 जनवरी 2020 को झाड़-फूंक कराने ले गए थे। यहां आरोपी ने उसके घर में बने मन्दिर में बैठाकर झाड़-फूंक की। झाड़ फूंक के बाद पीड़िता वह कुछ बोल नहीं पाई। कृष्णा ने उसके भाई को घर के बाहर बैठने को कहा। फिर पीड़िता को पीछे बने कमरे में लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कृष्णा ने उससे कहा कि यह बात किसी को मत बताना।

कोई परेशानी हो तो बताना

तांत्रिक ने उसके भाई को कहा कि इसे लेकर घर जाओ और अगर कोई परेशानी हो तो कॉल करके बताना। पीड़िता ने घर पहुंचकर भाभी को सारी बात बताई। इसके बाद उसे ब्लडिंग के कारण चक्कर आ रहे थे। उसके भाई ने तांत्रिक को कॉल कर पूछा कि उसे ब्लडिंग क्यों हो रही है तो तांत्रिक बोला झाड़-फूंक करने से ऐसा हो रहा है। वह घर पर हवन कर देगा, उससे सब ठीक हो जाएगा।

जीजा को बताई घटना

तांत्रिक के डर से पीड़िता के भाई ने थाने पर रिपोर्ट नहीं की। 14 जनवरी तक उसे ब्लडिंग बंद नहीं हुई। भाई ने जीजाजी को घटना के बारे में बताया। जीजाजी, उसके भाई और मां को साथ लेकर तांत्रिक के खिलाफ शिकायत की। मामले में पुलिस ने आरोपी पर धारा 376 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4, 5 (एल) / 6 में प्रकरण दर्ज किया था।