Controversy Over Lawyer’s Dress : जींस पहनकर हाईकोर्ट में आने पर दिए आदेश में बदलाव से जस्टिस का इंकार!

जानिए, क्या था यह पूरा मामला!

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Controversy Over Lawyer’s Dress : जींस पहनकर हाईकोर्ट में आने पर दिए आदेश में बदलाव से जस्टिस का इंकार!

Gauhati : गौहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील को जींस पहनकर कोर्ट में आने के बाद उसको अदालत परिसर से हटाने के लिए पिछले साल दिए गए अपने आदेश में कोई भी बदलाव करने से इनकार कर दिया। जस्टिस कल्याण राय सुराणा ने अपने आचरण को सही ठहराने की कोशिश करने के लिए वकील बिजन कुमार महाजन की कड़ी खिंचाई भी की। ‘बार एंड बेंच’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस आधार पर हाईकोर्ट पहले के आदेश में बदलाव की मांग की थी, कि जींस को गौहाटी हाईकोर्ट के नियमों के तहत साफ तौर से बाहर नहीं रखा गया है। भले ही उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियम के तहत बाहर रखा हो।

इसके बाद नाराज जज ने कहा कि बिजन महाजन पुराने आदेश में बदलाव के लिए अर्जी के जरिए एक ऐसी समस्या का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे थे, जो उम्मीद से अधिक समस्याएं पैदा कर सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जींस कोर्ट में पहनी जा सकती है, तो वकील अगली बार पूछ सकते हैं कि उसे फैशनेबल फटी हुई जींस, रंग उड़ी जींस या प्रिंटेड पैच वाली जींस पहनकर कोर्ट में पेश होने की अनुमति क्यों नहीं दी जाएगी! या फिर उन्हें केवल इसलिए काले ट्रैक पैंट या काले पजामे में हाईकोर्ट में पेश होने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि गौहाटी हाईकोर्ट के नियमों ने विशेष रूप से उन्हें बाहर नहीं रखा है।

हाईकोर्ट को वकीलों के ड्रेस कोड का अधिकार

गौहाटी हाईकोर्ट ने इस बात पर विचार करने से इनकार कर दिया कि क्या गौहाटी हाईकोर्ट (वकीलों की प्रैक्टिस की शर्तें) नियम, 2010 का ड्रेस कोड पर बीसीआई के नियमों से ऊपर होगा! हाईकोर्ट ने इस सवाल को अधिक उपयुक्त कार्यवाही में फैसले के लिए छोड़ दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह न्यायालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ असम, नागालैंड, आदि जैसे उचित और आवश्यक पक्षों के साथ-साथ इस अदालत को नोटिस दिए बिना इस मुद्दे पर निर्णायक रूप से फैसला लेने से परहेज करता है।