Son of Nita Ambani: नीता अंबानी के बेटेअनंत अंबानी-राधिका मर्चेंट की शादी के वेन्यू के खिलाफ याचिका पर कोर्ट का फैसला
कारोबारी और सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट से शादी होने वाली है. सोशल मीडिया पर मौजूद शादी के निमंत्रण पत्रों के मुताबिक 1-3 मार्च के दौरान गुजरात के जामनगर में रिलायंस ग्रीन्स में अनंत अंबानी की भव्य शादी होगी.
इस शादी के वेन्यू के खिलाफ एक याचिका दायर थी जिसे लेकर कल दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया. दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्राणि उद्यान और एक ट्रस्ट को जामगनगर के रिलायंस ग्रीन्स यानी GZRRC में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के फंक्शन आयोजित नहीं करने का निर्देश देने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की बेंच ने कहा, “हमारा मानना है कि याचिका पूरी तरह से इस आशंका पर दायर की गई है कि एक मार्च से तीन मार्च तक होने वाले आयोजन के दौरान जानवरों को चोट लग सकती है या उन्हें परेशानी हो सकती है. लिहाजा सिर्फ आशंका के आधार पर इस तरह की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है.”
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किसने और क्यों दायर की याचिका
एडवोकेट राहुल नरूला ने याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के बारे में अखबार में खबर देखी. पिटिशनर राहुल नरूला ने कहा कि वो चाहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को निर्देश दे कि वो राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट और ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ मामला दायर करे जहां शादी होनी है.
पिटिशनर राहुल नरूला ने कहा कि खबरों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद शादी के कार्ड के मुताबिक प्री-वेडिंग और शादी के फंक्शन एक से तीन मार्च तक गुजरात के जामनगर में रिलायंस ग्रीन्स में हैं. पिटीशन में कहा गया है कि आरआईएल का ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर और राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट पर डायरेक्ट कंट्रोल है क्योंकि ये अंबानी के कब्जे वाली प्रॉपर्टी पर स्थित हैं.
उन्होंने कहा कि शादी के इनवाइट इस बात का सबूत है कि मुकेश अंबानी वहां समारोह, पार्टियां, कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं. इनमें इस पर जोर दिया गया है कि जामनगर कॉम्पलेक्स को बचाए गए जानवरों के लिए स्वर्ग में बदल दिया गया है. यहां जानवरों को कार्यक्रम में मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.
बचाव पक्ष के वकीलों ने क्या दलील दी
प्राणि उद्यान और ट्रस्ट के वकील ने दलील दी कि याचिका सुनवाई लायक नहीं है और ऐसा लगता है कि इसे छुपे हुए मकसद के साथ दायर किया गया है. वकील ने तर्क दिया कि याचिका इस निराधार आशंका पर आधारित है कि एक प्राइवेट प्रोग्राम में जानवरों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने अदालत को बताया कि रिलायंस कॉम्प्लेक्स, जामनगर 7500 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 3,059 एकड़ का ग्रीनफील्ड भी शामिल है. यह एक प्राइवेट कॉम्पलेक्स है जो पब्लिक कार्यक्रमों के लिए खुला नहीं है.