Punishment for Rape : ओडिशा की युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले को हुई 20 साल की सजा!

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Punishment for Rape : ओडिशा की युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले को हुई 20 साल की सजा!

मनावर से स्वप्निल शर्मा की रिपोर्ट

Manawar (Dhar) : ओडिशा से दिल्ली काम की तलाश में आई युवती वापस अपने गांव जाने के लिए एक गलत ट्रेन में बैठ गई। बाद में जब उसे पता चला कि वह गलत ट्रेन में बैठ गई है तो वह रोने लगी। उसे रोता देखकर उसी ट्रेन में बैठी ममता नाम की महिला ने उससे रोने का कारण पूछकर उसकी जानकारी ली। युवती ने महिला से कहा कि वह उसके साथ कोई भी काम करने के लिए चलने के लिए तैयार है।

ममता युवती को अपने साथ इंदौर ले आई। यह घटना वर्ष 2019 की है। ममता ने पांच दिन तक पीथमपुर में काम की तलाश की लेकिन कोई काम नहीं मिला। उसने युवती से कहा कि यह मनावर तहसील के ग्राम बनेडिया में रहती है और खेती का काम करती है। युवती उसके साथ बनेडिया चलने को तैयार हो गई और ममता के साथ खेती का कम करने लगी।

इस बीच खरगोन जिले से वहां ममता का भाई करण भी आ गया। रात में मौका देखकर करण युवती के कमरे में घुस गया तथा युवती को धौंस देकर उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती ने डर के मारे ममता को दुष्कर्म के बारे में नहीं बताया। दूसरे दिन ममता और करण खेत में काम करने के लिए चले गए। शाम को युवती घर के बाहर बैठ कर रो रही थी। तभी वहां से एक शिक्षक निकल रहा था, उसने युवती से रोने का कारण पूछ कर सौ नंबर पर पुलिस को सूचना दे दी।

पुलिस ने चाईल्ड हेल्प लाइन की सहायता से उनके कार्यालय में ले जाकर पीडिता से दुष्कर्म की जानकारी प्राप्त कर 25 वर्षीय करण पिता सुखलाल इस्के को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

इस संबध में अपर लोक अभियोजक बसंत उदासी ने बताया कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रथम श्रेणी एडीजे भूपेन्द्र नकवाल ने आरोपी करण को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा और 20 हजार के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन की और से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश डावर ने किया।