MPPSC – 2023 Exam: हाई कोर्ट ने सचिव को 12 मार्च को हाजिर होने के दिए निर्देश
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के सचिव को 12 मार्च को हाजिर होकर एक मामले में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार MPPSC की ओर से आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए तीन विवादित प्रश्नों से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट ने विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर किया है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतिम रूप से मुख्य परीक्षा में शामिल करने के निर्देश देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का चयन याचिका के अंतिम निर्णय से बाध्य होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भोपाल के अभ्यर्थी आनंद यादव ने MPPSC 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए तीन विवादित प्रश्नों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने बताया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस से जुड़े एक सवाल पर कोर्ट ने विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट तलब की थी। MPPSC की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट को संतोषजनक नहीं पाते हुए कोर्ट ने संस्था के सचिव को तलब किया है।