मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणित राजनैतिक विज्ञापन ही हो सकेंगे प्रकाशित

345

मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणित राजनैतिक विज्ञापन ही हो सकेंगे प्रकाशित

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि मध्यप्रदेश के 29 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में चार चरणों में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है‍। पहले व दूसरे चरण के छह-छह लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में मतदान सम्पन्न हो चुका है। तीसरे चरण में 9 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 7 मई को और चौथे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 13 मई को मतदान होगा।

श्री राजन ने बताया कि अगले दोनों चरणों के मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हो सकेंगे।

श्री राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के लिये विशेष व्यवस्था दी गई है। आयोग के नियमानुसार प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए राजनैतिक दल/आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले जिला/राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा। पूर्व प्रमाणन के पश्चात ही समाचार पत्रों में ऐसे प्रचार विज्ञापन प्रकाशित किये जा सकेंगे।

श्री राजन ने बताया कि तीसरे चरण के 9 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों मुरैना, भिंड (अजा), ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ एवं बैतूल (अजजा) में 6 मई एवं मतदान तिथि 7 मई को प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। इसी प्रकार चौथे चरण के 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों देवास (अजा), उज्जैन (अजा), मंदसौर, रतलाम (अजजा), धार (अजजा), इंदौर, खरगौन (अजजा) एवं खंडवा में 12 मई एवं मतदान तिथि 13 मई को प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा।