Indore Covid Protocal: कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश, जानिए नए दिशा निर्देश

1155
Corona Alert:

Indore Covid Protocal: कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश, जानिए नए दिशा निर्देश

Indore : राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने भी ज़िले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए नए आदेश जारी किए हैं।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने धारा 144 एवं दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश जारी करते हुए सिनेमाघरों, क्लब, थियेटर और जिम में वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वाले 18 साल से अधिक उम्र वालों को प्रवेश सुनिश्चित किया है।

Also Read: New Covid Protocol : सरकारी कार्यालयों के स्टाफ को टीके लगवाना अनिवार्य 

आदेश के तहत अस्पतालों को विशेष तौर पर निर्देश दिए गए। सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित किए गए। ऑक्सीजन की सुलभता के लिए अस्पतालों को कहा गया है।

देखिए कलेक्टर द्वारा धारा 144 के तहत जारी आदेश की प्रति