रिटायर्ड और मृत कर्मियों के NPS योजना में प्रकरणों का 6 माह में भी निपटारा नहीं, आयुक्त ने पेंडेंसी खत्म करने के लिए निर्देश

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रिटायर्ड और मृत कर्मियों के NPS योजना में प्रकरणों का 6 माह में भी निपटारा नहीं, आयुक्त ने पेंडेंसी खत्म करने के लिए निर्देश

भोपाल: मध्यप्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो गए है या दिवंगत हो गए है उनके एनपीएस योजना के प्रस्ताव छह माह से अधिक समय से लंबित पड़े है इसको लेकर संचालक पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश ने नाराजगी जाहिर की है। आयुक्त कोष एवं लेखा को निर्देशित किया है कि समयसीमा के भीतर इनका निराकरण करवाएं।

राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़े सेवानिवृत्त, मृत शासकीय सेवकों से संबंधित एक्जिट प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराते हुए यथा शीघ्र निराकरण कराने के निर्देश संचालक पेंशन ने दिए है। 31 मार्च की स्थिति में 566 प्रकरण विभिन्न स्तरों पर लंबित थे। इनमें कोषालय स्तर पर क्लेम अथोराईजेशन हेतु 441 तथा डीडीओ स्तर पर क्लेम हेतु 125 प्रकरण लंबित है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एनपीएस ट्रस्ट ने बताया है कि ये प्रकरण छह माह से अधिक अवधि से लंबित है। वित्त विभाग ने एनपीएस योजना में विभिन्न कार्यकलापों की समयसीमा निर्धारित की है। कार्यालय प्रमुख आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर से सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में क्लेम तैयार कर कोषालय को भेजने के लिए एक सप्ताह ओर मृत्यु के मामले में प्रकरण तैयार कर कोषालय अधिकारी को भेजने के लिए एक माह की समयसीमा तय है। कोषालय अधिकारी स्तर से क्लेम अथोराईजेशन की समयसीमा सात कार्य दिवस तय है। अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त एवं मृत तथा अन्य कारणों से शासकीय नौकरी से बाहर हुए शासकीय सेवकों के प्रान में जमा राशि अंशदान और एनएवी का भुगतान संबंधित शासकीय सेवक अथवा नामांकित व्यक्ति को यथाशीघ्र सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश जारी करने के लिए संचालक पेंशन ने आयुक्त कोष एवं लेखा को लिखा है।