CAT Cancels IPS Suspension : ‘कैट’ ने आईपीएस अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव का निलंबन रद्द किया!
Vijaywada : केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने बुधवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव का निलंबन हटा दिया। ‘कैट’ ने समान आरोपों पर वेंकटेश्वर राव को दूसरी बार निलंबित करने के आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले को गैरकानूनी बताते हुए खारिज किया है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि यह अधिकारी के खिलाफ उत्पीड़न के समान है।
‘कैट’ ने अपने फैसले में कहा कि किसी अधिकारी को दूसरी बार निलंबित करना उत्पीड़न से कम नहीं। खासकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे कार्यों को कानून के खिलाफ बनाए जाने के बाद। ट्रिब्यूनल ने सरकार को आईपीएस अधिकारी की सेवा बहाल करने के साथ उनके बकाया का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
निगरानी उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं के आरोपों के बाद वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा वेंकटेश्वर राव का निलंबन किया गया था। आईपीएस अधिकारी ने अपने निलंबन को ‘कैट’ के समक्ष चुनौती दी, जिसने शुरू में उनके खिलाफ फैसला सुनाया। हालांकि, हाई कोर्ट ने ‘कैट’ के फैसले को पलट दिया। इसके बाद, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले पर उच्चतम न्यायालय में अपील की, जिसके बाद लगभग दो साल तक कानूनी प्रक्रिया चली।
आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसके परिणामस्वरूप राव का निलंबन रद्द हो गया और उनकी बहाली हो गई। फिर भी, उनकी बहाली के कुछ दिन बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने चल रही आपराधिक कार्यवाही का हवाला देते हुए उन्हें एक बार फिर निलंबित कर दिया। राव ने इस बाद के निलंबन आदेश को ‘कैट’ के समक्ष चुनौती दी, जिसने अपने ताजा फैसले में निलंबन रद्द कर दिया।
राव, 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी और सूची में सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक है। यदि उनका निलंबन नहीं हुआ होता तो वे आंध्र प्रदेश के डीजीपी पद के लिए कतार में होते। चुनाव आयोग ने हाल ही में ‘कैट’ के फैसले से ठीक एक दिन पहले एक और आईपीएस अधिकारी को आंध्र प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया, जो राव से जूनियर हैं।