Katni News: निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम,नालंदा स्कूल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना, स्कूल ज्यादा वसूली फीस भी लौटाएगा

प्रदेश का ऐसा पहला मामला

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Katni News: निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम,नालंदा स्कूल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना, स्कूल ज्यादा वसूली फीस भी लौटाएगा

कटनी: स्कूली बच्चों की फीस में मनमानी वृद्धि के खिलाफ कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद ने सख्त कार्यवाही की है। मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम के तहत निजी स्कूल नालंदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिंझरी को दिये गए नोटिस के बाद अब शाला प्रबंधन 195 विद्यार्थियों से अधिक वसूली गई फीस के रुप में सवा दो लाख रुपए वापस लौटाएगा।

यह प्रदेश का ऐसा पहला मामला है जहां कोई निजी स्कूल प्रबंधन जिला प्रशासन की सख्त कार्यवाही के कारण विद्यार्थियों से वसूल की गई बढ़ी फीस वापस करने जा रहा है।

कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद ने बताया कि इस निजी स्कूल द्वारा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम एवं नियम का उल्लंघन करना पाया गया है। इस स्कूल पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह राशि पंद्रह दिन के भीतर जमा कराना है।

यह पहला मामला है जब कलेक्टर की सख्त कार्यवाही के बाद निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों के पालकों और अभिभावकों द्वारा की ली गई अधिक फीस वापस की जा रही है। इसमें से कुछ अभिभावकों को तो अधिक फीस के तौर पर शाला प्रबंधन द्वारा वसूले गए करीब बारह हजार रुपए तक की फीस वापस मिलेगी।

 

*यह है मामला-*

नालंदा उमावि झिंझरी के शाला प्रबंधन द्वारा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन, अधिनियम एवं नियम का उल्लंघन करते हुए कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला समिति से बिना अनुमोदन कराये दस प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि कर दी थी।

 

*यह है नियम-*

कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद ने को बताया कि नियमानुसार निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में दस प्रतिशत से अधिक किन्तु पंद्रह प्रतिशत या उससे कम है तो जिला समिति से अनुमोदन कराना अनिवार्य है। साथ ही पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में यदि फीस पंद्रह प्रतिशत से अधिक बढ़ाई जाती है तो जिला समिति के माध्यम से राज्य समिति से अनुमोदन का प्रावधान है जिसका शाला प्रबंधन द्वारा उल्लंघन किया गया था।

शाला प्राचार्य ने बताया कि 195 विद्यार्थियों से अधिक फीस के तौर पर वसूले गए दो लाख पंद्रह हजार 835 रुपए शीघ्र ही छात्रों को वापस कर दिए जाएंगे।