Expensive in New Year : GST में बड़ा फेरबदल, कपड़ों से लेकर जूतों तक सब महंगा

सभी फुटवियर पर 12% और रेडीमेड कपड़ों सहित सभी कपड़ा उत्पादों पर भी 12% GST

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Expensive in New Year : GST में बड़ा फेरबदल, कपड़ों से लेकर जूतों तक सब महंगा

New Delhi : 1 जनवरी से जीएसटी व्यवस्था में कई टैक्स के रेट और प्रोसीजरल चेंजेस लागू होंगे।

इसमें ई-कॉमर्स ऑपरेटर (E-Commerce) पर पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट या रेस्तरां सर्विस के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सर्विस पर कर का भुगतान करने की देयता शामिल है। फुटवियर, रेडीमेड कपड़ों पर 12% GST लगेगा। कपास को छोड़कर सभी कपड़ा उत्पाद पर 12% GST लगेगा।

ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा ऑफ़लाइन/मैनुअल मोड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पर सर्विस पर छूट जारी रहेगी।

वहीं ऐसी सर्विस जब किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, तो 1 जनवरी से 5% से टैक्स लगाया जाएगा। प्रोसीजरल चेंजेंस जो प्रभावी होंगे, उनमें स्विगी और जोमैटो जैसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर शामिल हैं, जिन्हें 1 जनवरी से उनके माध्यम से सप्लाई की जाने वाली रेस्तरां सर्विस पर सरकार के साथ GST जमा करने और जमा करने के लिए उत्तरदायी बनाया जा रहा है। उन्हें चालान जारी करने की भी आवश्यकता होगी।

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अंतिम उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त कर का बोझ नहीं होगा। क्योंकि वर्तमान में रेस्तरां GST जमा कर रहे हैं। केवल, जमा और चालान जुटाने के अनुपालन को अब खाद्य वितरण प्लेटफार्मों पर ट्रांसफर कर दिया गया है।

यह कदम सरकार के अनुमानों के बाद आया है कि पिछले दो वर्षों में खाद्य वितरण एग्रीगेटर्स द्वारा कथित रूप से कम रिपोर्टिंग के कारण सरकारी खजाने को कर नुकसान 2,000 करोड़ का है। इन प्लेटफार्मों को GST जमा के लिए उत्तरदायी बनाने से कर चोरी पर अंकुश लगेगा।

परिसरों का दौरा

GST कानून में संशोधन किया गया है, ताकि GST अधिकारियों को बिना किसी पूर्व कारण बताओ नोटिस के कर बकाया की वसूली के लिए परिसर का दौरा करने की अनुमति दी जा सके, ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर -3 बी में भुगतान किया गया कर बिक्री की मात्रा के आधार पर कम है, जैसा कि आपूर्ति विवरण में दिया गया है।

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इस कदम से नकली बिलिंग के खतरे को रोकने में मदद मिलेगी जिससे विक्रेता जीएसटीआर -1 में अधिक बिक्री दिखाएंगे ताकि खरीदार इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकें, लेकिन जीएसटी देयता को कम करने के लिए जीएसटीआर -3 बी में दबी हुई बिक्री की रिपोर्ट करें।