Cabinet Decisions: वेतन तथा भत्ता संशोधन विधेयक-2024 का केबिनेट ने किया अनुमोदन,कुलपति अब कुलगुरू कहलायेंगे
भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक विधानसभा स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में हुई। मंत्रि-परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए।
मंत्रि-परिषद द्वारा गौ-वंश को वध के प्रयोजन के लिए या गौ-मांस को ले जा रहे यानों के अधिग्रहण के उपबंध में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश गौ-वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 (यथा संशोधित 2010) में प्रस्तावित संशोधन से गौ-वंश को वध या गौ-मांस के प्रयोजन के लिए ले जा रहे वाहनों को राजसात किए जाने के लिए कलेक्टर को अधिकार देने के प्रावधान संबंधी विधेयक को विधानसभा में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
*(वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक-2024 का अनुमोदन*
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक-2024 का अनुमोदन किया गया। विधेयक पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया।
*निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2024*
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक-2024 प्रारूप को मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके अनुसार कुलपति अब कुलगुरू कहलायेंगे।
*मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक-2024*
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक-2024 को विधानसभा में पुरःस्थापित कर पारित कराने की समस्त कार्यवाही के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अधिकृत किया गया। खुले नलकूप को बंद नहीं करने पर राशि की वसूली दण्ड सहित की जा सकेगी।
*राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के व्यापार से अर्जित शुद्ध लाभ की राशि का वितरण करने का निर्णय*
मंत्रि-परिषद द्वारा राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के व्यापार से अर्जित शुद्ध लाभ की राशि का वितरण किये जाने का निर्णय लिया गया। बिंदु क्रमांक 04 में आंशिक संशोधन “10 (दस) प्रतिशत भाग लघु वनोपज के संग्रहण, भंडारण, विपणन, प्रचार-प्रसार, प्रोत्साहन आदि से संबंधित अधोसंरचनायें प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के अंतर्गत आने वाले ऐसे समस्त ग्रामों जहाँ तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया है, की अधोसंरचना एवं मूलभूत सुविधाओं का विकास वन विभाग एवं लघु वनोपज समितिर्यो अधोसंरचनायें एवं संग्राहकों के लिये लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ को अंतरित किया जावे।
*अन्य निर्णय*
मंत्रि-परिषद द्वारा वल्लभ भवन-01 के नवीनीकरण / आधुनिकीकरण के लिए राशि 107 करोड़ 27 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार सुधार कार्य किये जायेंगे।
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