MP Cabinet Decisions: 4 हजार करोड़ रूपये की दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति, केबिनेट ने लिए कई अहम फैसले
औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई जिला नर्मदापुरम में विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना की स्वीकृति,मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा नीमच जिले की जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 4 हजार 197 करोड़ 58 लाख रूपये, सैंच्य क्षेत्र 1 लाख 8 हजार 600 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत परियोजना से नीमच जिले की नीमच तहसील के 253 गाँव की 59700 हेक्टेयर एवं जावद तहसील के 212 गाँवों की 48900 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
मंत्रि-परिषद द्वारा विद्युत एवं नवीकरणीय उर्जा के उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई जिला नर्मदापुरम में पॉवर एवं रिन्युबल एनर्जी इक्यूपमेंट मेन्युफेक्चरिंग जोन की स्थापना एवं संचालन के लिए औद्यानिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधीनस्थ संस्था एमपी इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल को अधिकृत करने की स्वीकृति दी। मेन्युफेक्चरिंग जोन की स्थापना के लिए राज्य शासन की अंश राशि 93 करोड 50 लाख रूपये में से 40% राशि अर्थात राशि 37 करोड़ 40 लाख रूपये समायोजन के बाद शेष 60% राशि 56 करोड़ 10 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट अंतर्गत प्राप्त राशि से किए जाने का अनुमोदन किया गया।
निर्णय अनुसार पॉवर एवं रिन्युबल एनर्जी इक्यूपमेंट मेन्युफेक्चरिंग जोन में स्थापित होने वाली इकाइयों को प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति 2014 यथा संशोधित के अतिरिक्त अन्य सुविधाएँ दी जायेंगी। विद्युत एवं नवीकरणीय उर्जा के उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र में विद्युत दर राशि रुपये 4.36 प्रति यूनिट प्रथम 05 वर्ष तक और इसके बाद 3 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि का अनुमोदन एवं मध्यप्रदेश नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत विद्युत दर के अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किये जाने, इकाइयों को विद्युत संयोजन दिनांक से 05 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किये जानें, विद्युत एवं नवीकरणीय उर्जा के उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र में जल दर राशि रुपये 25 प्रति किलोलीटर प्रथम 05 वर्ष तक तत्पश्चात् 3 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि का अनुमोदन किया गया। पार्क में स्थापित होने वाली इकाइयों को भूमि संबंधी दस्तावेजों के लिखत प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति किए जाने का अनुमोदन किया गया। प्रस्तावित पार्क में इकाईयों को भूमि आवंटन हेतु स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। विकास शुल्क 35 वर्ष तक बिना कोई वृद्धि के वार्षिक दर 20 रूपये प्रति वर्ग मीटर किये जाने का अनुमोदन किया गया। भूमि प्रब्याजी रुपये 1 टोकन राशि पर भूमि आवंटित करने लीज रेंट वार्षिक दर एक रूपये प्रति वर्ग मीटर लिये जाने का अनुमोदन किया गया। प्रस्तावित पार्क में इकाईयों के भू-आवंटन हेतु प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन की अध्यक्षता में समिति के गठन का अनुमोदन किया गया।
मुरैना में मेगा लेदर, फुटवेयर एण्ड एसेसरीज़ क्लस्टर डेव्हलपमेंट पार्क की स्थापना के लिए राशि स्वीकृत
मंत्रि-परिषद द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर (द्वितीय चरण), जिला मुरैना में मेगा लेदर, फुटवेयर एण्ड एसेसरीज़ क्लस्टर डेव्हलपमेंट पार्क की स्थापना के लिए राज्य शासन की अंश राशि 111 करोड़ 4 लाख रूपये का बजट/वित्तीय अंश उपलब्ध करने की स्वीकृति दी गई। भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव, औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर (द्वितीय चरण), जिला मुरैना में कुल क्षेत्रफल 161.7 एकड़ पर मेगा लेदर, फुटवेयर एण्ड एसेसरीज क्लस्टर की स्थापना का अनुमोदन किया गया।
प्रस्तावित क्लस्टर में मान्य गतिविधियों अंतर्गत लेदर फुटवेयर, बैग्स, बैल्ट, जैकेट, गारमेंट, लेदर एसेसरीज़ जैसे कि वॉच स्ट्रैप, नॉन-लेदर फुटवेयर एवं लेदर से संबंधित अन्य विनिर्मित/तैयार उत्पाद, मेगा लेदर, फुटवेयर एण्ड एसेसरीज़ क्लस्टर डेव्हलपमेंट क्लस्टर, जिला-मुरैना में निवेशकों को भूमि के विकास शुल्क, भूमि प्रब्याजी तथा लीज रेंट में दिये जाने वाली छूट के वित्तीय भार की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किये जाने का अनुमोदन किया गया। प्रस्तावित क्लस्टर में इकाइयों को भू-आवंटन के लिए प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की अध्यक्षता में समिति के गठन का अनुमोदन किया गया।