बड़ा रामद्वारा देवस्थान भूखंड गबन मामला: शिकायतकर्ता की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज! 

प्रशासन का विक्रय पत्र शून्य करने का वाद लंबित, नोटिस जारी! 

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बड़ा रामद्वारा देवस्थान भूखंड गबन मामला: शिकायतकर्ता की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज! 

Ratlam : बड़ा रामद्वारा की संपत्तियों में शामिल एक प्लॉट 58/1 संपत्ति-भवन का कब्जा घनश्याम लश्करी को देने के हाईकोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व से स्टे लगा रखा हैं, वहीं अब शिकायतकर्ता की और से दाखिल याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी हैं। स्थानीय पुरोहित जी का वास स्थित कॉर्नर के इस लगभग 1000 वर्ग फीट के प्लाट को लेकर अप्रैल में विवाद हो गया था, तब पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर रामद्वारा के साधु रामरतन और जालिंदर को जेल भेज दिया था।

 

इस मामले में जमानत आवेदन में हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए भवन के विवादित हिस्से का कब्जा शिकायतकर्ता लश्करी को सौंपने हेतु निर्देश पारित किया था। इसके असंतुष्ट होकर साधु रामरतन और जालिंदर ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

 

इधर शिकायतकर्ता ने भी जमानत आदेश से असंतुष्ट होकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी जिसे कोर्ट द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए खारिज कर दिया हैं।

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इसी प्रकरण पर शासन की और से भी 1 याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं। इस प्रकार एक ही आदेश के विरुद्ध 3 पृथक-पृथक याचिकाओं में से एक खारिज व दो लंबित हैं! जिसमें से एक में उच्च न्यायालय के कब्जा संबंधी चरण को अंतरिम रूप से स्थगित किया गया हैं।

प्रशासन की तरफ से कलेक्टर ने उक्त प्लॉट के विक्रय पत्र को शून्य करने का वाद भी जिला कोर्ट में लगा दिया हैं। इसे लेकर संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी हो गए हैं।