Congress’ Complaint rejected : श्योपुर कलेक्टर के खिलाफ की कांग्रेस की शिकायत ख़ारिज!

कलेक्टर का ट्रांसफर चुनाव घोषणा से पांच दिन पहले किया गया!

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Congress’ Complaint rejected : श्योपुर कलेक्टर के खिलाफ की कांग्रेस की शिकायत ख़ारिज!

 

Bhopal : मप्र चुनाव आयोग ने श्योपुर कलेक्टर के खिलाफ की गई शिकायत को तथ्यहीन बताया। इलेक्शन कमीशन के पास विजयपुर और बुधनी उपचुनाव को लेकर 38 शिकायतें मिली। जिसमें 32 शिकायतों का निराकरण किया गया। 6 शिकायतों की जांच जारी है। आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को विजयपुर से 26 और बुधनी से 12 शिकायतें मिली।
श्योपुर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के ट्रांसफर के खिलाफ की गई शिकायत में यह पाया गया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता 15 अक्टूबर को लागू हुई। जबकि, किशोर कन्याल का ट्रांसफर 10 अक्टूबर को किया गया। निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के नोटिफिकेशन की तारीख भी 29 अक्टूबर से शुरू होने से उनका ट्रांसफर प्रतिबंधित अवधि के पहले ही होना पाया गया। इस आधार पर आयोग ने शिकायत को तथ्यहीन करार दिया। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में कलेक्टर के खिलाफ शिकायत की थी।

तहसीलदार के स्थानांतरण पर स्थगन
विजयपुर के एसडीएम उदय सिंह सिकरवार के खिलाफ आयोग में शिकायत की गई थी। इस मामले की जांच कराने के बाद आयोग ने उदय सिंह सिकरवार का स्थानांतरण जिले से बाहर करने के निर्देश दिये थे। गुना जिले में पदस्थ तहसीलदार अमिता तोमर का राज्य शासन द्वारा प्रतिबंधित अवधि में श्योपुर जिले में स्थानांतरण किया गया था। तोमर के स्थानांतरण को लेकर शिकायत की गई। जिसके बाद निर्णय लेकर अमिता तोमर के स्थानांतरण के क्रियान्वयन को स्थगित किया गया।
इसी प्रकार जनपद पंचायत कराहल के सीईओ अशोक शर्मा के खिलाफ उनका मूल निवास विजयपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में होने की आयोग में शिकायत की गई थी। जांच के बाद आयोग ने जनपद सीईओ को हटाने के निर्देश दिए। एक अन्य शिकायत में बुधनी एसडीएम दिनेश सिंह तोमर के विरुद्ध की गई शिकायत जांच के बाद तथ्यहीन पाई गई है।