GST Increased on Selling Old Car : अब पुरानी कार बेचने पर 18% GST देना होगा, जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला!

 पहले 12% GST लगता था, अब इसे 6% बढ़ाया गया!

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GST Increased on Selling Old Car : अब पुरानी कार बेचने पर 18% GST देना होगा, जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला!

New Delhi : पुरानी कार बेचकर उन पैसों से नई कार खरीदने वालों को अब ज्यादा जीएसटी चुकाना होगा। सरकार ने पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर लगने वाली जीएसटी दर को बढ़ा दिया। सीधी सी बात कही जाए तो अब पुरानी कार खरीदने के लिए अब पहले से अधिक पैसे पैसे खर्च करने होंगे।

सरकार ने पुरानी कार की बिक्री पर जीएसटी दर बढ़ दिया है, तो इससे जो पुरानी कार खरीदने वाले हैं। उन्हें अब पहले से अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इस फैसले का असर इलेक्ट्रिक कार पर भी देखने को मिलेगा। जैसलमेर में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स दर को बढ़ा दिया गया।

सरकार पहले इस पर 12% की दर से जीएसटी वसूलती थी। अब नए फैसले के मुताबिक, 18% की दर से टैक्स वसूलेगी। ध्यान देने वाली बात ये है कि यह नियम सिर्फ पेट्रोल-डीजल वाली कार पर ही लागू नहीं होने जा रहा है। बल्कि, इस नियम का असर सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन पर भी देखा जाएगा। यानी अगर आप पुरानी इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आपको 18% की दर से जीएसटी देना पड़ेगा।

बीमा पर मंत्री समूह का नेतृत्व करने वाले बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत और वरिष्ठ नागरिकों की बीमा पॉलिसियों पर टैक्सेशन के बारे में निर्णय लेने के लिए एक और बैठक की आवश्यकता है, जो जनवरी में होने की उम्मीद है।

जीएसटी परिषद की बैठक में बीमा, लग्जरी प्रोडक्ट्स, विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए दरों में समायोजन सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी. पिछले कुछ महीनों में यह चर्चा हुई है कि परिषद से जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर जीएसटी दरों को कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावों पर विचार करने की उम्मीद है।