No Relief to IPS Abhilasha Bisht: कैट ने वरिष्ठ IPS अधिकारी को अंतरिम राहत देने से किया इनकार, जानिए क्या है पूरा मामला

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No Relief to IPS Abhilasha Bisht: कैट ने वरिष्ठ IPS अधिकारी को अंतरिम राहत देने से किया इनकार, जानिए क्या है पूरा मामला

रुचि बागड़देव की रिपोर्ट 

हैदराबाद: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने भारतीय पुलिस सेवा में 1994 की वरिष्ठ IPS अधिकारी अभिलाषा बिष्ट को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है , जिन्हें गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा तुरंत आंध्र प्रदेश कैडर में शामिल होने का निर्देश दिया गया था।

 

बिष्ट को शुरू में पश्चिम बंगाल कैडर आवंटित किया गया था, लेकिन एपी कैडर के IPS अधिकारी से शादी करने के बाद, उन्होंने 1997 में एपी कैडर में स्थानांतरण प्राप्त कर लिया। उनकी याचिका में दो जूनियर IPS अधिकारियों, सौम्या मिश्रा (IPS: 1994) और शिखा गोयल की मौजूदगी पर प्रकाश डाला गया है , जो उनके स्थानांतरण से पहले वैवाहिक आधार पर एपी कैडर में चले गए थे। अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में दो दशकों से अधिक समय तक उनसे ऊपर वरिष्ठता बनाए रखने के बावजूद, बिष्ट ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने राज्य विभाजन के दौरान रिकॉर्ड में हेराफेरी की, जिससे सौम्या मिश्रा को पहले की स्थानांतरण तिथि के कारण उनसे ऊपर रखा गया।

कैट ने केंद्र सरकार और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों को नोटिस जारी कर उनसे उनकी दलीलों पर जवाब देने को कहा। नोटिस के बावजूद, पीठ ने गृह मंत्रालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि आंध्र प्रदेश को भी वरिष्ठ IPS अधिकारियों की जरूरत है।