
MLA पुत्र पुष्पराज पर दर्ज FIR निरस्त
– राजेश जयंत
Alirajpur: मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल के पुत्र पुष्पराज पटेल के खिलाफ 14 जुलाई, 2025 को दर्ज गंभीर धाराओं वाली FIR को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर ने निरस्त कर दिया है। मामला राजनीतिक विवादों के साथ-साथ पुलिस विभाग की आंतरिक कमियों और तकनीकी गलतियों का भी सबक बन गया है। FIR निरस्ती में खास बात यह रही कि शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी ने बिना दबाव के समझौता किया, जो निर्णायक साबित हुआ।
*यह था मामला*
13 जुलाई, 2025 की रात बिना नंबर प्लेट वाली SUV, जिसे विधायक सेना महेश पटेल के पुत्र पुष्पराज सिंह पटेल चला रहे थे, अचानक अनियंत्रित होकर बैरिकेट्स से टकरा गई। अगले दिन नाइट ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मियों ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। एक कांस्टेबल घायल हुआ।
*संगीन आरोप और FIR*
इस घटना के आधार पर पुलिस ने पुष्पराज के खिलाफ हत्या की कोशिश (धारा 307), 109, बीएनएस, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। इस FIR ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया।
*FIR निरस्ती का मुख्य आधार: police कर्मचारी का समझौता*
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने FIR निरस्ती का फैसला सिर्फ मामूली चोट, मेडिकल साक्ष्यों न होना, या तकनीकी खामियों के कारण नहीं लिया। सबसे अहम कारण था शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी द्वारा बिना दबाव या धमकी के किया गया स्वैच्छिक समझौता। अदालत ने इसे FIR निरस्ती के लिए निर्णायक मान्यता दी।
*तकनीकी कमजोरियां और विभाग की किरकिरी*
शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी होने के बावजूद मामले को दर्ज करने में देरी हुई। चालान प्रस्तुत करते समय अनेक तकनीकी त्रुटियां भी हुईं। कोर्ट ने कहा कि आरोप सिद्धि के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं थे, कोई गंभीर चोट या हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ, मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। ये कमियां पुष्पराज को गंभीर धाराओं में दोषी ठहराना कठिन बनाती थीं। यह घटना पुलिस विभाग की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

**राजनीतिक आरोप: MLA सेना महेश पटेल का बयान**
विधायक सेना महेश पटेल ने पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने झूठे आरोप लगाकर उनके परिवार की छवि खराब करने का प्रयास किया। तत्कालीन SP, ADI SP, TI के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि परिवार बार-बार झूठे मामलों से घिरा रहा लेकिन सत्य और न्याय की लड़ाई जारी रखेगा।
*शासन-प्रशासन पर तीखे आरोप*
महेश पटेल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार पर विपक्ष और उनके परिवार को दबाने के लिए पुलिस दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चाहे BJP के मंत्री- सांसद कितना भी दबाव डालें, वे जनता की सेवा और न्याय के रास्ते से नहीं हटेंगे।

*आगे की संभावित कार्रवाई*
FIR निरस्त होने के बाद पटेल दंपत्ति खुले तौर पर शासन-प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। अब वह SP, adi SP, TI पर मानहानि का दावा ठोकने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी दूसरी और पुलिस विभाग की बेबसी देखिए कि वह FIR निरस्त के सबसे बड़े आधार अपने ही विभाग के शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मामला उच्च न्यायालय का है। जहां न्यायालय पहले ही अपने निर्णय में लिख चुका है कि- “दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते से उनके बीच सामंजस्य स्थापित होता प्रतित होता है, जिससे उनके भविष्य के संबंध बेहतर हो सकते हैं। प्रतिवादी पुलिस विभाग में कांस्टेबल है और उसने समझौते को स्वीकार करने में अपनी उदारता दिखाई है, जो मेरी राय में दर्ज किए जाने योग्य है।”



अब ऐसे में विभाग द्वारा आरक्षक को सस्पेंड, विभागीय जांच शुरू करने जैसे कदम उठाना न्यायालय की अवमानना हो सकती है। कुल मिलाकर यह मामला पुलिस विभाग के लिए कानून और अनुशासन के पालन की कसौटी बन गया है।
अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक बीएस विरदे ने इस मामले में कहा कि
“पुलिस ने धारा 109 बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया था। वह प्रकरण अभी विवेचना में है। माननीय उच्च न्यायालय में फरियादी राकेश व आरोपी ने एक समझौता पेश किया जिसकी न्यायालय ने पुष्टि की और उसी आधार पर न्यायालय ने प्रकरण रद्द किया है। चूंकि आरक्षक ने बिना किसी की सहमति से समझौता किया है जिस पर हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
*निष्कर्ष*
यह मामला गंभीर आरोपों में FIR निरस्ती की मिसाल है, साथ ही पुलिस विभाग की आंतरिक कमियों और राजनीतिक दबावों के खतरे को उजागर करता है। पुलिसकर्मी का स्वैच्छिक समझौता न्याय प्रक्रिया में निर्णायक रहा, लेकिन इससे पुलिस की विश्वसनीयता पर असर पड़ा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस विभाग इस चुनौती से कैसे निपटता है और आगे क्या कदम उठाता है।





