Ban on Transfers in MP: निर्वाचन आयोग ने MP में कलेक्टर- SDM के तबादलों पर 7 फरवरी तक लगाई रोक

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Ban on Transfers in MP:निर्वाचन आयोग ने MP में कलेक्टर- SDM के तबादलों पर 7 फरवरी तक लगाई रोक

भोपाल; मध्य प्रदेश में सात फरवरी तक कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदारों के तबादले नहीं होंगे. तबादलों पर अगले साल फरवरी 2026 तक के लिए रोक लगा दी है। निर्चाचन आयोग ने तबादला नहीं करने के निर्देश दिए है। जिसके अनुसार 7 फरवरी तक तबादले नहीं होंगे। यानी अब SIR यानी विशेष गहन पुनरक्षिण कार्य के कारण तबादलों पर रोक रहेगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा ने जानकारी दी है कि प्रदेश में अब 7 फरवरी तक कलेक्टर, एसडीएम (संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर) और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों के तबादले पर रोक रहेगी।

भारत निर्वाचन आयोगके निर्देश जारी

भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में मुख्य सचिव को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने तक इन अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाए।

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करें कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का पद खाली न रहे, ताकि आयोग द्वारा निर्धारित समयसीमा में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बीएलओ और सुपरवाइजर जैसे फील्ड स्तर के कार्मिकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना कलेक्टर और राज्य शासन की जिम्मेदारी होगी, ताकि मतदाता सूची से जुड़ा कोई भी कार्य प्रभावित न हो।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर.पी.एस. जादौन के अनुसार प्रदेश में अब 7 फरवरी तक कलेक्टर, एसडीएम (संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर) और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों के तबादले पर रोक रहेगी।

चुनाव से जुड़ी मुख्य तारीखें
  • मूल्यांकन/प्रशिक्षण: 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2025
  • घर-घर गणना: 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025
  • प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशन: 9 दिसम्बर 2025
  • दावे/आपत्तियों की अवधी: 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026
  • अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन: 7 फरवरी 2026