हेलमेट नियम सख्त, बाइक चालक और पीछे बैठने वाले दोनों को लगाना अनिवार्य

260

हेलमेट नियम सख्त, बाइक चालक और पीछे बैठने वाले दोनों को लगाना अनिवार्य

चालानी कार्रवाई करने सड़क पर उतरी पुलिस

भोपाल : मध्यप्रदेश में हेलमेट पहनने को लेकर सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी सख्ती शुरू कर दी है। दोपहिया वाहन चालक हो या पीछे बैठने वाला पिलियन राइडर, दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। नियम तोड़ा तो सीधा चालानी कार्यवाही की जा रही है।

भोपाल में 18 जगहों पर स्पेशल चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं। जहां पुलिस अधिकारी चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फोकस भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन पर, जहां सबसे अधिक सड़क हादसे हो रहे हैं। साल 2024 में प्रदेश में 56,669 सड़क हादसे हुए, जिनमें 13,661 लोगों की मौत हुई। इनमें से 53.8 प्रतिशत मौतें दोपहिया वाहनों से जुड़ीं और 82 प्रतिशत मामलों में हेलमेट नहीं पहना था।

आंकड़ों से पता चला कि कई वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाते। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पीटीआरई ने ये अभियान शुरू किया है।
भोपाल में कल सुबह से ही 18 चेकिंग पॉइंट्स पर पुलिस तैनात है। बोर्ड आफिस, न्यू मार्केट, एमपी नगर सहित प्रमुख जगहों पर मोबाइल टीमें भी घूम रही हैं। बिना हेलमेट वाले ड्राइवर और पिलियन दोनों का चालान कट रहा है।