Indore News: मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा चोइथराम अस्पताल गेट के पास घटित दुखद घटना के प्रभावितों के परिजन को 30- 30 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश

147

Indore News: मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा चोइथराम अस्पताल गेट के पास घटित दुखद घटना के प्रभावितों के परिजन को 30- 30 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश

 

इंदौर: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीवर संबंधी मृत्यु घटित होने पर परिजन को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में वर्ष 2023 में निर्णय पारित किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुकरण में इंदौर चोइथराम अस्पताल गेट के पास घटित दुखद घटना पर शोक व्यक्त करते हुए प्रभावितों के परिजन को रुपए 30-30 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

विदित हो कि चोइथराम अस्पताल के गेट के पास स्थित चेंबर में डी वाटरिंग वाहन क्रमांक सी पी ओ 8001 से सेफ्टीक टैंक खाली करने के बाद वाहन का पानी प्राइमरी लाइन के चेंबर में खाली करने के दौरान पाइप चेंबर में गिरने से पाइप निकालने के लिए श्री करण चेंबर में उतरने के दौरान गिर गए, जिन्हें बचाने के लिए श्री अजय, चेंबर में उतरे, इस कारण से घटित दुखद घटना में श्री करण और अजय दोनों का दुखद निधन हो गया।