Collector’s Order: भोपाल जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित 

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Collector’s Order: भोपाल जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित 

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।

इस संबंध में भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जारी एक आदेश में बताया गया है कि जिले में गिरते भू जल स्तर के कारण संपूर्ण जिले में ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल संकट की संभावना को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश में यह कहा गया है कि संपूर्ण जिले में अशासकीय और निजी नलकूप खनन करने पर तत्काल प्रतिबंध लगाया गया है।

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उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि जिले में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो ग्रीष्मकाल में जिले में गंभीर जल संकट उत्पन्न होने की संभावना है। आदेश में कहा गया है कि संपूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में नलकूप/ बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति के बिना ना तो प्रवेश करेगी और नहीं बिना अनुमति के कोई नया नलकूप खनन हो सकेगा।

इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंध राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को उक्त मशीनों को जप्त कर संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार होगा।