Pyare mian gets life imprisonment : नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के आरोप में प्यारे मियां को आजीवन कारावास 

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Bhopal : नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण और गर्भपात कराने के मामले के चर्चित आरोपी प्यारे मियां को कोर्ट ने आजीवन करावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

इन वारदात में प्यारे मियां का साथ देने वाले उवैस को भी आजीवन करावास की सजा सुनाई गई। उवैस पर भी 5 हजार हजार का जुर्माना लगाया गया। प्‍यारे मियां इस समय जबलपुर जेल में बंद हैं। उसके खिलाफ भोपाल के को‍हेफि‍जा थाने में FIR दर्ज हुई थी।

कोर्ट ने स्वीटी विश्वकर्मा को 376(3) में 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 313 में 5 साल की सजा दी गई है। इन वारदात में शामिल डॉ हेमंत को 5 साल की सजा और 3 हजार जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने धारा 376, 313, 190 पोक्सो एक्ट के तहत ये सजा सुनाई है।

सुनवाई के दौरान प्यारे मियां जबलपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा रहा। 6 नाबालिग लड़कियों ने प्यारे मियां के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।

आज लंच से पहले मामले की सुनवाई करते हुए कविता वर्मा की विशेष कोर्ट ने प्यारे मियां, उबेस स्वीटी डॉ हेमंत मित्तल को बालिका के साथ दुष्कर्म उसका गर्भपात कराने पर धारा 376 और 313 पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था।

प्यारे मियां कांड 2020 का चर्चित मामला है। प्यारे मियां पर नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण का आरोप है।

अपने फार्म हाउस पर गरीब बच्चियों का यौन शोषण करता था। घर में ही डांस बार बना रखा था। भोपाल के अलावा इंदौर में भी उसका अड्डा पकड़ा गया था।