स्कूल शिक्षा विभाग में 50 फीसदी पद अब संविदा अफसरों से भरे जाएंगे

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स्कूल शिक्षा विभाग में 50 फीसदी पद अब संविदा अफसरों से भरे जाएंगे

भोपाल: राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा शाला भर्ती तथा पदोन्नति नियमों में दस साल बाद बदलाव किया है। सीधी भर्ती के पचास फीसदी नियमित पदों पर अब संविदा अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

सीधी भर्ती के नियमित पदों के समकक्ष संविदा पदों पर पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करीने वाले संविदा अधिकारियों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के पचास प्रतिशत तक के पद जो भी कम हो संविदा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इन नियमों के अधीन आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेने के बाद तथा नियुक्ति प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति पुन: लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। संविदा तैनाती के लिए आयु सीमा में छूट के बाद अधिकतम पचपन साल की आयु सीमा से अधिक छूट नहीं दी जाएगी।

संविदा अधिकारियों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य अफसर नहीं मिलने पर अन्य अभ्यर्थियों से इन्हें भरा जाएगा। आरक्षित पद रिक्त रहने पर कैरी फारवर्ड नहीं होंगे। इन भर्तियों में भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एससी, एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले विभागों द्वारा श्रेणी एक और दो में चिन्हित पदों पर संविदा सेवकों के लिए इस तरह का आरक्षण नहीं होगा।आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे।