
Administration Stops Child Marriage : रतलाम के बाजना क्षेत्र में बाल विवाह रुकवाया!
Ratlam : पुलिस को 112 पर बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी बाजना मनीष डावर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया तथा कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रामनिवास बुधौलिया के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग बाजना द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम गाड़ीकटरा कला में बाल विवाह करते हुए रुकवाया गया। गठित टीम में परियोजना अधिकारी एतेशाम अंसारी, पर्यवेक्षक रजनी मइड़ा, ब्लॉक समन्वयक सुल्तान गरवाल, महिला आरक्षक सपना पाल, मोहित भूरिया एवं प्रधान आरक्षक शामिल थे। टीम विवाह स्थल ग्राम गाड़ीकटरा कला पहुंची, जहां प्राप्त शिकायत के अनुसार कुमारी अंजू पिता लालू मइड़ा निवासी गाड़ीकटरा कला का विवाह हीरालाल पिता कालू देवड़ा निवासी मनासा के साथ होना प्रस्तावित था। उस समय विवाह की तैयारियां चल रही थीं तथा बारात भी पहुंच चुकी थी।

मौके पर टीम द्वारा दोनों पक्षों से जन्म संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। काफी प्रयासों के बाद भी संबंधित पक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद परियोजना अधिकारी के निर्देश पर ग्राम की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सावित्री मईड़ा को सर्वे पंजी के साथ विवाह स्थल पर बुलाया गया। सर्वे पंजी में दर्ज परिवार विवरण के आधार पर जांच में बालिका का जन्म वर्ष 2009 पाया गया। जिससे उसकी आयु लगभग 16 वर्ष 6 माह होना पाया गया । टीम द्वारा दोनों परिवारों को बाल विवाह से संबंधित कानून, सजा एवं जुर्माने की जानकारी दी गई। समझाइश के बाद परिवार ने बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही विवाह कराने की सहमति देते हुए कथन दिए। इसके बाद टीम की मौजूदगी में बारात को वापस रवाना किया गया!





