अब संविदाकर्मियों के भी तबादले, एक बार ट्रांसफर तो 5 साल तक नहीं हटेंगे

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जारी की संविदा कर्मियों की ट्रांसफर पॉलिसी

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अब संविदाकर्मियों के भी तबादले, एक बार ट्रांसफर तो 5 साल तक नहीं हटेंगे

भोपाल:  नई परियोजनाओं और बड़े कामों के लिए संविदा पर नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों के तबादले नहीं होते और परियोजना समाप्त होते ही उनकी संविदा अवधि समाप्त हो जाती है लेकिन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने संविदा कर्मियों के ट्रांसफर की पॉलिसी जारी की है। एक बार ट्रांसफर होंने के बाद इन संविदाकर्मियों का अगले पांच साल तक तबादला नहीं होगा। तबादले जिले के भीतर और एक जिले से दूसरे जिले में भी हो सकेंगे। अंतरजिला तबादले केवल स्वैच्छिक आधार पर होंगे और इसमें विवाहित, विधवा तलाकशुदा महिलाओं का ऐसे जिले में तबादला किया जा सकेगा जहां उनकी ससुराल, पति का निवास अथवा खुद का निवास हो। स्वयं या आश्रितों को केंसर या ब्रेन टयूमर होंने पर भी एक जिले से दूसरे जिले में तबादला हो सकेगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविदाकर्मियों को स्थान विशेष पर काम के लिए रखा जाता है। योजना का स्वरुप बदलने पर संविदा कर्मियों की सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।वर्तमान में संविदा कर्मियों की पोस्टिंग स्थान को संशोधित करने की कोई पॉलिसी नहीं है। इसलिए अपवादिक परिस्थितियों में विभाग ने संविदा कर्मियों को स्थान परिवर्तन के लिए नीति निर्धारित की है। संविदा का रिक्त पद उपलब्ध होंने की दशा में कर्मियों को एक कार्यस्थान से दूसे कार्य स्थान पर पदस्थ किया जा सकेगा। स्थान परिवर्तन करने पर पूर्व संविदा अनुबंध समाप्त किया जाएगा तथा नये कार्यस्थल पर नियोक्ता द्वारा नवीन संविदा अनुबंध कराया जाएगा। नवीन संविदा अनुबंध की प्रति योजना, कार्यक्रम के राज्य कार्यालय को भी भेजी जाएगी।

एक बार स्थान परिवर्तन होंने के बाद पांच साल तक स्थान परिवर्तन नहीं होगा। स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सामान्य स्थानांतरण नीति अंतर्गत अवधि में ही किये जा सकेंगे। शेष अवधि में स्थान परिवर्तन प्रतिबंधित रहेंगे। स्थान परिवर्तन के आदेश जारी होंने से दो सप्ताह के बीच संंबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त कर नये स्थान पर एक सप्ताह के भीतर नवीन संविदा अनुबंध किया जाना अनिवार्य होगा।

संविदा कर्मी को स्थान परिवर्तन के फलस्वरुप नवीन संविदा स्थल पर कार्य पर उपस्थित होंने के लिए किसी प्रकार का भता या अन्य भत्ते नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए अवकाश भी नहीं दिया जाएगा।

जिले के भीतर स्थान परिवर्तन जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होगा। स्थान परिवर्तन आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के हस्ताक्षर से जारी होगा। स्थान परिवर्तन संबंंधित पद पर उस जिले में कार्यरत संविदा कर्मियों की कुल स ख्या के अधिकतम दस प्रतिशत संख्या तक ही होगा। एक जिले से दूसरे जिले में तबादले केवल स्वैच्छिक आवेदन पर ही होंगे। विवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं का ऐसे जिले में अंतरजिला तबादला जिसमें उसका ससुराल पति का निवास अथवा स्वयं का परिवार निवासरत है। स्वयं अथवा आश्रितों को केंसर, ब्रेन टयूमर होंने पर एक जिले से दूसरे जिले में तबादला हो सकेगा।