
राज्य सरकार ने तबादलों पर प्रतिबंध से छूट की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया
भोपाल: राज्य शासन ने विभागों में शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध से छूट की अवधि बढाने का आदेश भी आज जारी कर दिया है।

इस संबंध में राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2026 द्वारा दिनांक 1 जून से 15 जून तक की अवधि के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है।
राज्य शासन द्वारा अब यह प्रतिबंध की छूट की अवधि को एक दिन और बढ़ा कर 16 जून 2026 तक किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश के बाद शासकीय विभाग आज यानी 16 जून की रात आज 12:00 बजे तबादले आदेश जारी कर सकेंगे। आज रात 12:00 तक शासकीय पोर्टल पर तबादले अपलोड होते रहेंगे।
सूत्रों से मुझे जानकारी के अनुसार भोपाल मंत्रालय में आज हुई कैबिनेट बैठक में तबादलों की डेट अब और आगे नहीं बढ़ने पर आम राय बनी। इसलिए केवल एक दिन यानी आज रात 12 बजे तक शासकीय पोर्टल पर तबादले आदेश अपलोड किए जा सकेंगे।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष मंत्रियों ने तबादले की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के आग्रह पर 24 घंटे और छूट देने पर सहमति व्यक्त की। अब प्रदेश में सामान्य तबादले आज रात यानी 16 जून की रात 12:00 तक हो सकेंगे। इससे पहले यह टाइमलाइन कल 15 जून रात 12:00 तक के लिए निर्धारित थी।





