Effective Action by Ratlam Police : 10 चिन्हित अपराधों में आरोपियों को कठोर सजा! 

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Effective Action by Ratlam Police : 10 चिन्हित अपराधों में आरोपियों को कठोर सजा! 

Ratlam : पुलिस द्वारा चिन्हित जधन्य एवं सनसनीखेज अपराधों की विशेष गुणवत्तापूर्ण विवेचना के चलते वर्ष 2026 में अबतक 10 प्रकरणों में न्यायालय में निर्णय सुनाए गए हैं। इनमें 7 चिन्हित मामलों में आरोपियों को आजीवन कारावास से लेकर कठोर कारावास की सजा सुनाई गई हैं। एसपी अमित कुमार के निर्देशन एवं एएसपी विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन में विवेचना से लेकर विशेष सत्र भी समय-समय पर जांच अधिकारियों के लिए आयोजित किए जा रहें हैं। पुलिस ने बताया कि वैज्ञानिकों साक्ष्यों, एफएसएल रिपोर्ट, डिजिटल एवं तकनीकी प्रमाण, सीसीटीवी फुटेज, काल डिटेल, मजबूत गवाह प्रबंधन तथा अभियोजन पक्ष के साथ सतत् समन्वय के आधार पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र, शिवगढ़, सरवन, रावटी, सैलाना, बिलपांक और नामली थाना क्षेत्रों के जधन्य अपराधों में आरोपियों को दोषसिद्ध कराया गया। इन मामलों में रेप, मर्डर, किडनैप और पाक्सो एक्ट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं!

इन-इन थाना क्षेत्रों में अपराधियों को कड़ी सजा!

*1.* थाना औद्योगिक अपराध क्रमांक 790/2022, धारा 376, 376(3), 376(2)एन, 506 भादवि व पॉक्सो/एससी-एसटी एक्ट आरोपी अजीम उर्फ राजू पिता राजा मंसूरी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5 हजार अर्थदंड की सजा।

*2.* थाना शिवगढ़ अपराध क्रमांक 41/2021, धारा 302, 307, 450, 120बी, 34 भादंवि आरोपी तुलसीबाई पति राधेश्याम, माया पिता राधेश्याम, राहुल पिता ईश्वरलाल को आजीवन कारावास एवं ₹10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा।

*3.* थाना सरवन अपराध क्रमांक 255/2021, धारा 302 भादंवि आरोपी नारायण पिता उदिया मईडा को आजीवन कारावास एवं ₹5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा।l

*4.* थाना रावटी अपराध क्रमांक 238/2025, धारा 296, 115(2), 351(3), 109, 103 (1) बीएनएस- आरोपीगण गोबा पिता पुना गरवाल, राजू पिता गोबा गरवाल, तेलिया पिता धुलजी गरवाल को आजीवन कारावास एवं ₹3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा।

*5.* थाना सैलाना अपराध क्रमांक 362/2021, धारा 302, 201, 34 भादंवि 6 आरोपियों (पूंजा उर्फ पूनमचंद भाभर, पीरू खराड़ी, दिलीप उर्फ दीपू खराड़ी, फुलजी गामड़, कमलेश गामड़, रूपली खराड़ी) को आजीवन कारावास एवं ₹4 हजार रुपए अर्थदंड की सजा।

*6.* थाना बिलपांक अपराध क्रमांक 322/2021, धारा 302, 201, 376 भादंवि आरोपी सुरेश पिता बंशीलाल जाटव को आजीवन कारावास एवं ₹5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा।

*7.* थाना नामली अपराध क्रमांक 186/2023, धारा 363, 376(एबी), 323, 506 भादंवि व पॉक्सो/एससी-एसटी एक्ट आरोपी राजेन्द्र सिंह राजपूत को आजीवन कारावास एवं ₹10 अर्थदंड की सजा।

क्या कहते हैं एसपी!

रतलाम पुलिस अपराधियों के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर कार्य कर रही है।

जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और कानून के माध्यम से कठोरतम सजा दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं!

एसपी अमित कुमार!