
नागरिकता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार!
राकेश अचल की विशेष रिपोर्ट
भारत सरकार अभी तक तय नही कर सकी कि भारत में नागरिकता का प्रमाणपत्र क्या है? वहीँ अमेरिका के सुप्रीमकोर्ट ने जन्म के आधार पर नागारिकता के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को बहुमत से रद्द कर दिया. भारत में इस तरह के फैसले वर्षों से नहीं हुए हैं.
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता को बरकरार रखा है। इसी के साथ कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें जन्म के आधार पर नागरिकता न देने का प्रावधान था। 6-3 के बहुमत के फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जन्म के आधार पर नागरिकता देना जारी रहेगा.
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने गृह युद्ध के बाद अपनाए गए 14वें संशोधन की लंबे समय से चली आ रही समझ और हालिया संघीय कानूनों के आधार पर यह फैसला सुनाया कि देश में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति — बहुत कम अपवादों को छोड़कर — नागरिक है.तीन कंजर्वेटिव जजों ने इन प्रतिबंधों को लागू होने देने का समर्थन किया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन प्रतिबंधों को कई निचली अदालतों ने रोक दिया था और ये अमेरिका में कहीं भी लागू नहीं ह





