
मंदसौर में विकसित भारत जी राम जी योजना का हुआ समारोह पूर्वक शुभारम्भ
मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट
मन्दसौर / बहु प्रचारित केंद्र की नई भारत सरकार की मनरेगा योजना के स्थान पर लागू ” योजना विकसित भारत जी राम जी ” का राष्ट्रीय शुभारम्भ आंध्रप्रदेश के जिले तिरूपति में केन्द्रीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया।
कार्यक्रम का शुभारम्भ देश के सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जिले के गणमान्य जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में हुआ। इस तरह से विकसित भारत जी राम जी योजना विधिवत पूरे देश में एक साथ प्रारंभ हो गई।
मंदसौर जिले में भी लागू नई योजना शुभारम्भ समारोह पूर्वक हुआ। जनपद पंचायत मन्दसौर की ग्राम पंचायत निपानिया अफजलपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा डॉ विजय पाटीदार, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती डॉ मनुप्रिया विनीत यादव, जिला पंचायत सदस्य श्री बसंतीलाल मालवीय जनपद अध्यक्ष मन्दसौर श्री बसंत शर्मा, बाबूलाल टांक सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रामप्रतापसिंह पंवार जिला पंचायत, स्थानिय जनप्रतिनिधि, अधिकारी कर्मचारी एवं महिलाओं के साथ ग्रामीणजन मौजूद थे।
योजना शुभारम्भ अवसर पर अतिथियों द्वारा अपने संबोधन में योजना के सम्बन्ध में ग्रामीणों को अवगत कराया तथा प्रधानमंत्री के विजन 2047 तक ग्रामों को विकसित करने में योजना की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
कार्यक्रम के दौरान एक पौधा मां के नाम के तहत अतिथियों द्वारा पौधरोपण भी किया गया।
कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी गई योजना की विस्तृत जानकारी का लाईव प्रसारण भी किया गया साथ ही योजना के बारे में लघु फिल्म के माध्यम से योजना की विशेषता जैसे 125 दिन का रोजगार की गारंटी, मजदूरी दर 300 रूपये, काम की मांग किए जाने पर 15 दिवस में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता, मजदूरी भुगतान में विलंब पर क्षतिपूर्ति राशि देने तथा विकसित ग्राम पंचायत योजना के निर्माण हेतु कार्यों के चयन के लिए ग्राम पंचायत को अधिकार दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक अंकेक्षण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, पीएम गति शक्ति पोर्टल, युक्तधारा पोर्टल, जियो टेग आदि के उपयोग के बारे में अवगत कराया गया ।

राज्य सरकार द्वारा बुवाई एवं कटाई सम्बन्धी मुख्य कृषि सम्बन्धी गतिविधियों हेतु कुल मिलाकर 60 दिनों की अवधि निर्धारित करने का प्रावधान है। इस दौरान इस योजना के तहत कार्यों का क्रियान्वयन नहीं होगा, जिससे कृषि कार्य निर्बाध रूप से संचालित हो सके।

मध्यप्रदेश में योजना के वित्तीय प्रावधान हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन की सहभागिता 60 अनुपात 40 में होगा। योजना क्रियान्वयन हेतु अनुमत्य कार्यों की चार श्रेणियां जल सुरक्षा और संरक्षण कार्य, ग्रामीण अवसंरचना से जुड़ कार्य, आजीविका संवर्द्धन के कार्य, जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने वाले कार्य जिनमें विभिन्न प्रकार के कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से चिन्हित कर प्रारंभ कराये जायेंगे।





