Ratlam News: स्कूलों की मनमानी पर कलेक्टर की कमान,अब नहीं चलेगी मनमानी

भीषण गर्मी के चलते आज जारी होंगे समय परिवर्तन के आदेश जारी

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Ratlam: जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने , विद्यार्थियों तथा पालकों को शोषण से बचाने के लिए कुछ कड़े निर्णय लिए हैं जिसके अनुसार अब शैक्षणिक सत्र 2022-23 प्रारंभ होने के 1 माह पूर्व बच्चों से ली जाने वाली फीस की अधिसूचना जारी करना आवश्यक होगी।इस अधिसूचना के तहत स्कूल के नोटिस बोर्ड पर फीस का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना आवश्यक होगा। एडमिशन फॉर्म में कक्षा वार फीस का विवरण देना होगा, जिला शिक्षा अधिकारी को फीस निर्धारण की जानकारी देने के उपरांत एजुकेशन पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा, इसके अलावा संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसके तहत शैक्षणिक संस्था में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व संस्था में प्रचलित होने वाली पाठ्य पुस्तकों का अनुमोदन पालक शिक्षक संघ से करवा कर उसकी सूची पुस्तकों के मूल्य सहित स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगी और इसकी एक कॉपी जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करते हुए इसकी प्रविष्टि एजुकेशन पोर्टल पर भी करना होगी.कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के लिए एनसीईआरटी,मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित पुस्तकों के अलावा अन्य प्रकाशकों मुद्रको द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकें नहीं संचालित की जाएंगी।

शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि संस्था में उन्हीं पाठ्यपुस्तकों को प्रचलित किया जाए जो कि बच्चों के लिए शिक्षाप्रद एवं लाभप्रद हो जिनसे बच्चों का शैक्षणिक स्तर उच्च हो तथा बच्चों के बस्तों का बोझ कम हो सके अनावश्यक पाठ्यपुस्तक को प्रचलित कर बच्चों के बस्तों का बोझ नहीं बढ़ाया जाए।शैक्षणिक संस्था द्वारा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को पुस्तके कॉपियां यूनिफॉर्म टॉइ जूते बेल्ट एवं अन्य सामग्री किसी एक दुकान या एक विक्रेता या संस्था विशेष से खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिन संस्थाओं के पास बच्चों के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है वो संस्थाएं वाहन परिचालन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त 18 बिंदुओं के निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगी। विद्यार्थियों से कितना शुल्क लिया जा रहा है समस्त बिंदुओं की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी रतलाम को तत्काल उपलब्ध कराएगी।शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र देने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन प्राप्त होते ही तत्काल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा प्रमाण पत्र में विद्यार्थी का आधार क्रमांक एवं समग्र आईडी नंबर अनिवार्य अंकित किया जाएगा।