Talha Declared Terrorist : हाफिज सईद का बेटा तल्हा भारत में आतंकवादी घोषित
तल्हा सईद सक्रिय रूप से भारत के हितों पर हमले योजना बनाने में शामिल
New Delhi : पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद के बेटे हाफिज तल्हा सईद(Talha Declared Terrorist) को गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित कर दिया। गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार, तल्हा लश्कर-ए-तैयबा नेता और मौलवी विंग का प्रमुख था।
तल्हा के खिलाफ यह कार्रवाई उस दिन की गई, जब पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को भी 31 साल कारावास की सजा सुनाई है।
गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत तल्हा को आतंकी घोषित किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, तल्हा सईद सक्रिय रूप से भर्ती, धन जुटाने, योजना बनाने और भारत और अफगानिस्तान में भारत के हितों पर हमले योजना बनाने में शामिल था।
अधिसूचना के मुताबिक, तल्हा सईद पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों का दौरा करता था और उपदेशों के दौरान भारत, इजरायल, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करता था। केंद्र सरकार का मानना है कि हाफिज तल्हा सईद आतंकवाद में शामिल था (Talha Declared Terrorist)और हाफिज तल्हा सईद को कानून के तहत आतंकी अधिसूचित किया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में UAPA में संशोधन किए थे। इसके बाद कानून में प्रावधान को जोड़ा गया था, जिसके तहत किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जा सकता था। इससे पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन के तौर पर नामित किया जा सकता था। संशोधन के बाद मंत्रालय ने 9 लोगों को UAPA एक्ट के प्रावधानों के तहत नामजद आतंकवादी घोषित किया था। सितंबर 2019 में सरकार ने मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकीउर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी घोषित किया था।
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