भोपाल: विदेशों में अध्ययन एवं रोजगार के प्रयोजनों हेतु विदेश जाने वाले व्यक्तियों के दस्तावेजों जन्म प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र का सत्यापन अब सात दिन के भीतर किया जाएगा। वहीं शस्त्र लाइसेंसधारी द्वारा एक जिले से दूसरे जिले में निवास परिवर्तन करने पर लाइसेंस ट्रांसफर करने लाइसेंस जारीकर्ता जिले से एनओसी तीस दिन में मिल जाएगी।
राज्य सरकार ने इन सभी सेवाओं को लोक सेवा गारंटी के दायरे में शामिल किाय है। अवर्जित बोर के शस्त्र लाइसेंस में लाइसेंसधारक का पता परिवर्तन हेतु आवेदन पर पंद्रह दिन में कार्यवाही होगी। अवर्जित बोर के शस्त्र लाइसेंस में शस्त्र जोड़ने या हटाने की कार्यवाही पंद्रह दिन में होगी।
लोक प्रदर्शन के लिए आतिशबाजी के कब्जे और पयोग संबंधी लाइसेंस का नवीीकरण 45 दिन में हो जाएगा। किसी एक समय पच्चीस किलोग्राम तक के छोटे आयुधनाइट्रो कंपाउंडो के कब्जे और बिक्री से संबंधित लाइसेंस का नवीनीकरण 45 दिन में होगा।
मध्यप्रदेश में पंजीकृत निजी सुरक्षा एजेंसी के लाइसेंस का नवीनीकरण अब 45 दिन में हो जाएगा।अशासकीय सेवा के प्रयोजन से चरित्र सत्यापन यदि व्यक्ति पिछले पांच साल से एक से अधिक जिलों में निवासरत रहा हो तो 45 दिन में यह काम हो जाएगा। किराएदार और नौकर का सत्यापन यदि वह पांच साल में जिले के एक से अधिक थाना क्षेत्र में रहा हो 45 दिन में यह सत्यापन हो जाएगा।
मनरेगा में जाबकार्ड की मांग पर पंद्रह दिन में कार्ड बनेगा। मनरेगा में रोजगार की मांग पर पंद्रह दिन में रोजगार मिल जाएगा। जाबकार्डधारक मजदूर को रोजगार की मांग करने पर न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता पंद्रह दिन में मिल जाएगा। मस्टर रोल अनुसार मजदूरी का भुगतान आदेश आठ दिन में जारी हो जाएगा।