FIR on Objectionable Post : सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर एफआईआर

639
Strict Action of Collector

Indore : पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज (FIR will be lodged) करने के निर्देश दिए। दो मामलों में FIR दर्ज कर कार्रवाई की गई
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आपराधिक प्रवृत्ति, असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पर शहर का माहौल बिगाड़ने के लिए आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड की जाती है। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी के चलते इंदौर शहर में धारा 144 लागू की गई है। असत्य, भ्रामक, आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर
सोशल मीडिया पर नज़र रखने के लिए पुलिस की एक अलग से विशेष टीम बनाई गई है, जो सिर्फ लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर नजर रखे हुए है। आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के लगातार एकाउंट चेक किए जा रहे हैं, ऐसे में कोई भी ग्रुप एडमिन या ग्रुप से जुड़ा हुआ सदस्य ग्रुप पर आपत्तिजनक जानकारी साझा करता है तो ऐसे में पुलिस एफआईआर दर्ज कर जेल भेज सकती है। फिलहाल इंदौर के दो अलग-अलग थानों में आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर FIR भी दर्ज हुई है।