पूर्व IAS जुलानिया को भोपाल कोर्ट का नोटिस जारी, 23 जून को है पेशी, जानिए क्या है पूरा मामला

1828

भोपाल। अपने समय के मध्य प्रदेश के तेजतर्रार पूर्व IAS अफसर राधेश्याम जुलानिया के रिटायरमेंट के बाद भी उनके दुर्दिन खत्म नहीं हो रहे। मप्र में लगभग अपमानित (रिटायरमेंट के अंतिम 8 माह कोई काम नहीं, OSD रहे मंत्रालय में) होकर रिटायर हुए जुलानिया को अब बंगले के अवैध निर्माण को लेकर भोपाल कोर्ट का नोटिस जारी हुआ है।

जुलानिया के साथ उनकी पत्नी अनिता जुलानिया और भोपाल नगर निगम कमिश्नर को भी नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट में दायर याचिका में आरोप है कि जुलानिया ने भोपाल के लो-डिन्सिटी एरिया में 600 वर्गफीट की अनुमति पर लगभग 6000 वर्गफीट का बंगला बना लिया है।

भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार रवीन्द्र जैन ने यह मामला उजागर किया है।

उन्होंने इसी वर्ष मार्च में भोपाल नगर निगम कमिश्नर को दस्तावेजों के आधार पर शिकायत की थी कि राधेश्याम जुलानिया और अनिता जुलानिया ने वार्ड क्रमांक 26 जोन क्रमांक 6 बरखेड़ी खुर्द गांव में निर्माणाधीन व्हीसप्रिंग पाॅल्मस नामक काॅलोनी में लगभग 10 हजार फीट का प्लाट खरीदा था।

शासकीय आदेशानुसार इस स्थान पर एफएआर 0.06 है। अर्थात 10 हजार वर्गफीट पर अधिकतम 600 वर्गफीट का ही निर्माण किया जा सकता है।

भोपाल नगर निगम ने राधेश्याम जुलानिया और अनिता जुलानिया के नाम जारी भवन अनुज्ञा में मात्र 600 वर्गफीट के निर्माण की अनुमति जारी की है।

कोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र जैन द्वारा दायर याचिका में बताया गया है कि 1985 बैच के वरिष्ठ आईएएस रहे जुलानिया को, जिन्हें नियम कानून की बेहतर जानकारी है, ने नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपने प्लाट पर अनुमति से 10 गुना अधिक लगभग 6000 वर्गफीट निर्माण कर लिया है।

रवीन्द्र जैन ने आरोप लगाया कि यह निर्माण नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है। जुलानिया रिटायरमेंट के बाद इसी बंगले में रह रहे हैं।

रवीन्द्र जैन ने यह शिकायत निगमायुक्त के अलावा भोपाल संभागायुक्त, भोपाल, कलेक्टर और लोकायुक्त से भी की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि राधेश्याम जुलानिया के प्रभाव के कारण कोई भी अधिकारी या एजेंसी इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।

जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो रवीन्द्र जैन ने मप्र नगर पालिका अधिनियम की धारा 307/5 के तहत भोपाल जिला न्यायालय में याचिका दायर की।

जिला न्यायालय ने आज राधेश्याम जुलानिया, अनिता जुलानिया और निगमायुक्त को नोटिस जारी कर 23 जून को स्वयं या अपने अधिवक्ता के जरिए जबाव प्रस्तुत करने को कहा है।

अनेक अफसरों में हड़कंप

व्हीसप्रिंग पाॅल्मस में बंगले में अवैध निर्माण को लेकर राधेश्याम जुलानिया को नोटिस जारी होने के बाद इस बंगले में निर्माणाधीन और निर्मित भवनों के स्वामी प्रदेश के कई मौजूदा व रिटायर आईएएस में हड़कंप मच गया है। इनमें दो पूर्व मुख्य सचिव भी शामिल है।