आयोग की अनुमति बिना उप जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रभार नहीं बदलें

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Election Commission

भोपाल. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन का कार्यक्रम जारी हो चुका है। 

ऐसी स्थिति में किसी भी उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) के प्रभार में आयोग की अनुमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जाये।

श्री सिंह ने कहा है कि शासन द्वारा उन्हें स्थानांतरित करने की अवस्था में भी आयोग के अनुमोदन के बिना कार्यमुक्त नहीं किया जाये।

साथ ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन के अतिरिक्त अन्य कार्यों के प्रभार से मुक्त रखा जाये।