Security: MP के Courts में न्यायिक अधिकारियों, वकीलों व कर्मचारियों को Radio Frequency I- Cards से ही मिल सकेगा प्रवेश

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Jabalpur: दिल्ली के रोहिणी न्यायालय परिसर में हुई विचाराधीन बंदी पर हमले की घटना एवं मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में विगत वर्षों में हुईअनेक घटनाओं से चिंतित होकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक द्वारा मध्यप्रदेश के न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को सुधार किए जाने के संबंध में विचार हेतु विशेष कमेटी का गठन किया गया है।

इस कमेटी की तत्काल बैठक आहूत की गई । कमेटी की बैठक में माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय सदस्य न्यायमूर्ति गण के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय, मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद तथा विभिन्न बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

न्यायालयों की सुरक्षा को सुदृढ़ किए जाने के संबंध में उच्च न्यायालय की ई-कमेटी की ओर से अधिवक्ता गण, न्यायिक अधिकारी गण तथा कर्मचारी गणों को radio-frequency आईडी कार्ड जारी किए जाने के संबंध में प्रस्तुत सुझाव पर विशेष कमेटी द्वारा विचार किया गया ।

माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने उक्त सुझाव के संबंध में व्यक्त किया कि न्यायालयों में व्यक्तियों के प्रवेश को विनियमित किए जाने के लिए अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी गणों को radio-frequency पहचान पत्र जारी किया जाना आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कमेटी की बैठक में उक्त सुझाव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय, मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद तथा समस्त बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव का स्वागत करते हुए कहा गया कि वे उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णत: पालन करेंगे। उक्त अनुक्रम में मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP) निर्मित की गई जिसे माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक द्वारा 2 अक्टूबर को अनुमोदित किया गया है।

उक्त प्रक्रिया के अनुसार अधिवक्ता गण, न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारी गणों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आई कार्ड जारी किए जाएंगे तथा न्यायालयों में उनका प्रवेश आईडी कार्ड के आधार पर ही होगा। रेडियो फ्रिकवेंसी आई कार्ड में अधिवक्ता गण, न्यायिक अधिकारी गण व कर्मचारी गण की फोटो एवं समस्त आवश्यक विवरण होगा जिसे प्रवेश के समय प्रवेश द्वार पर प्रयोजनार्थ लगाए गए सेंसर द्वारा पढ़ा जा सकेगा तथा रेडियो फ्रिकवेंसी आईडी कार्ड धारी व्यक्ति का प्रवेश न्यायालय में निर्बाध हो सकेगा।

न्यायालय में आने वाले अन्य व्यक्ति यथा पक्षकार अथवा वे व्यक्ति जिन्हें radio-frequency आई कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, का प्रवेश भौतिक रूप से जांच किए जाने के उपरांत ही संभव होगा । अधिवक्तागण के वाहनों के प्रवेश हेतु radio-frequency आई कार्ड जारी किए जाएंगे । एक अधिवक्ता को संपूर्ण प्रदेश के न्यायालय में प्रवेश हेतु एक ही कार्ड जारी किया जाएगा।