आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पांच आरोपियों को किया जिलाबदर

कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जारी किये ओदश

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इंदौर:इंदौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत पांच आरोपियों को जिलाबदर करने के आदेश जारी किये है।
जिन आरोपियों को जिलाबदर किया गया है उनमें मानपुर थाना क्षेत्र के महेश पिता नानूराम भाभर, क्षिप्रा थाना क्षेत्र के ओमिया उर्फ ओमप्रकाश पिता रामेश्वर बलाई, महू थाना क्षेत्र के संजू उर्फ संजय उर्फ तात्या पिता मन्नूलाल उर्फ मुन्नालाल बौरासी एवं दीपक पिता प्यारेलाल सूर्यवंशी तथा सांवेर थाना क्षेत्र के सचिन पिता छोटेराव मराठा शामिल है। उक्त सभी आरोपियों का आदेश में निर्धारित समय सीमा छह महीने तक इंदौर एवं सीमावर्ती जिले में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।