उज्जैन से अजेंद्र त्रिवेदी की रिपोर्ट
Ujjain MP: कलेक्टर एवम जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने आगामी समय में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक ,सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संबंध में उज्जैन जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2 )के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं . जारी आदेश के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार है :*
विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 300 अतिथि शामिल हो सकेंगे। आयोजन में कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति में ही अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
. रावण दहन के पूर्व परंपरागत श्री राम का चल समारोह प्रतीकात्मक रूप से होगा । रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर आयोजित किए जा सकेंगे ।
प्रतिमा के लिए पंडाल का आकार अधिकतम 30 गुणा 45 फिट निर्धारित किया गया है ।झांकी निर्माताओं को आवश्यक रूप से यह सलाह दी गई है कि वे ऐसे स्थानों पर झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें जिनमें संकुचित जगह के कारण दर्शकों की भीड़ एकत्रित हो ।सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इस व्यवस्था का दायित्व आयोजकों का होगा। प्रतिमा विसर्जन के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी।
कोविड को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी । विसर्जन के लिए समूह चल समारोह की भी अनुमति नहीं होगी ।
*नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पीओपी से बनने वाली मूर्तियां आदि प्रतिबंधित रहेगी।
गरबा आयोजन सोसायटीओं, कालोनियों ,मोहल्ला वासियों , कॉलोनी वासियों की आयोजन समिति द्वारा आयोजन स्थल की क्षमता के 50% की क्षमता तक की उपस्थिति में संबंधित एस डी एम से अनुमति प्राप्त कर कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकेगा।
व्यावसायिक स्तर पर गरबा आयोजनों को अनुमति नहीं होगी।
उज्जैन जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में रात्रि 11:00 बजे से 6:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा ।
आयोजनों समारोह में डीजे ,बैंड वालों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन रात्रि 10:00 बजे तक ही उपयोग की अनुमति रहेगी