Mumbai : नियमों के उल्लंघन के मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 8 सहकारी बैंकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सभी 8 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया। सबसे ज्यादा जुर्माना गुजरात के मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Mehsana Urban C0-operative Bank) पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
RBI के अनुसार, मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक (सहकारी बैंक-जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 के कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को बयान में कहा कि लोन मानदंडों से संबंधित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए महाराष्ट्र के इंदापुर शहरी सहकारी बैंक, इंदापुर (Indapur sahri sahkari bank) पर 7 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
छत्तीसगढ़ के बैंक पर बड़ा जुर्माना
महाराष्ट्र के वरुद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, वरुद, मध्यप्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, यवतमाल पर अपने ग्राहक को जानिए (KYC) नियमों में उल्लघंन को लेकर जुर्माना लगाया गया। KYC नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा गुना के एक सहकारी बैंक और पणजी के गोवा राज्य सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगा है।
RBI ने तीन सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति (Financial Condition) को देखते हुए उन पर पैसा निकाले समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। RBI की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक (Jayprakash Narayan Nagari Sahakari Bank), बासमतनगर पर रोक लगने के चलते खाताधारक अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाएंगे।
इसके अलावा द करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (the karmala urban co-operative bank), सोलापुर के अकाउंटहोल्डर भी अपने खातों से केवल 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। RBI ने दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, विजयवाड़ा (Durga Co-operative Bank, Vijayawada) पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसके ग्राहक अपनी जमा राशि से 1.5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं।