Indore: खाद्य तेल के लेबल पर गलत जानकारी अंकित करने पर प्रोपराइटर के विरूद्ध FIR 

अनियमितता पाये जाने पर जप्त की गई सामग्री

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Indore: खाद्य तेल के लेबल पर गलत जानकारी अंकित करने पर प्रोपराइटर के विरूद्ध FIR 

इंदौर:   कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में इंदौर जिले में मिलावटखोरी के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी सिलसिले में गत दिवस जिला प्रशासन को प्राप्त शिकायत के आधार पर अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर के निर्देश अनुसार खाद्य औषधि प्रशासन की टीम द्वारा टिगरिया बादशाह मेन रोड इंदौर स्थित मेसर्स संगीता ट्रेडर्स का निरीक्षण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर में खाद्य पदार्थों, खाद्य तेल का विक्रय, पैकिंग, भंडारण होते पाया गया। मौके पर उपस्थित फर्म के प्रभारी महेश प्रजापति से जांच हेतु खाद्य पदार्थ जैन कृति रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, दामिनी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल एवं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल लूज सहित कुल 05 नमूने जांच हेतू लिये गए। मिलावट एवं मिथ्याछाप और फोर्टिफिकेशन नहीं होने की आशंका पर 247 किलोग्राम दामिनी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल जप्त किया गया। जिसकी कीमत अनुमानित रुपये 34 हजार 580 है।

खाद्य तेल के लेबल पर गलत जानकारी अंकित करने पर मेसर्स संगीता ट्रेडर्स के प्रोपराइटर आरोपी जिनेन्द्र जैन एवं प्रभारी महेश प्रजापति के विरूद्ध बाणगंगा थाने पर आईपीसी धारा 420 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। संयुक्त दल में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुश्री हिमाली सोनपाटकी, सुभाष खेड़कर, राजू सोलंकी उपस्थित रहे। अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर ने बताया कि मिलावट करने वालों के विरुद्ध प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।