Sarpanch Removed : देवास कलेक्टर ने भांग माफिया को खेड़ा माधोपुर के सरपंच पद से हटाया!

रासुका कार्रवाई के बाद कलेक्टर ने पंचायत अधिनियम के तहत कार्रवाई की!

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Dewas : इंदौर से रासुका (NSA) में निरुद्ध किए गए भांग माफिया मोहम्मद मुजाहिद उर्फ मंजूर को देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने जिले की जनपद पंचायत टोंकखुर्द की ग्राम पंचायत खेड़ा माधोपुर के सरपंच मोहम्मद मुजाहिद को पद से निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई उनके खिलाफ न्यायालय में विचाराधीन लंबित/विचाराधीन मामलों तथा उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत निरूद्ध किए से किया। यह कार्रवाई मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 39 (1) (क) के तहत कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने मोहम्मद मुजाहिद के खिलाफ करते हुए उसे सरपंच पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर इंदौर के पत्र 21 अगस्त 2022 से उनको पुलिस विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सरपंच, ग्राम पंचायत खेडा माधोपुर जनपद पंचायत टोंकखुर्द, जिला देवास के मोहम्मद मुजाहिद उर्फ मंजूर पिता रफीक खान के विरूद्ध आपराधिक धाराओं में विभिन्न प्रकरण न्यायालय में लंबित / विचाराधीन होने से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत दिनांक 16.08.2022 से निरूद्ध करने की कार्यवाही की गई है। उनके पत्रानुसार संबंधित सरपंच के विरूद्ध मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत जिला प्रशासन देवास द्वारा यह कार्यवाही की गई।

जारी आदेश में उल्लेख है कि विहित प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सोनकच्छ द्वारा दिनांक 22 अगस्त 2022 से मोहम्मद मुजाहिद उर्फ मंजूर पिता रफीक खान के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण न्यायालय में लंबित/विचाराधीन होने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत निरूद्ध किए जाने से मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 39 (1) (क) के तहत मोहम्मद मुजाहिद को सरपंच, ग्राम पंचायत खेडामाधोपुर के पद से तत्काल प्रभाव से हटाया गया। मोहम्मद मुजाहिद खान का सरपंच के पद पर लोकहित में बने रहना अवांछनीय होने से मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवास द्वारा प्रकरण दर्ज किया।