Pragati Park Illegal : अवैध प्रगति पार्क के भूमि विक्रेताओं को नोटिस जारी

भूमि स्वामियों ने बिना रजिस्ट्रेशन के ऐसे भूखंड काटकर बेचे

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Mandsaur MP

Indore : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह द्वारा बिचौली मर्दाना के मुख्य मार्ग पर स्थित अवैध कॉलोनी प्रगति पार्क के भूमि विक्रेताओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। यह भी कहा गया कि भूमि को भूखंडों में काटकर बिक्री करने वाला व्यक्ति या संस्था कॉलोनाइजर की परिभाषा में आएगा।

जारी किए गए नोटिस अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मिचौली हप्सी द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में पाया गया था की बिचौली मर्दाना के मुख्य मार्ग पर पक्की कांक्रीट रोड निर्माण कर छोटे-छोटे भूखंड काटकर अवैध कॉलोनी प्रगति पार्क का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 95 की उपधारा के साथ पठित धारा 61-क से 61-ड के तहत बनाए गए मध्य प्रदेश शासन (रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनाइजर टर्म्स एंड कंडीशन रूल 1999 एवं 2014) अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में काटकर यदि विक्रय करता है तो ऐसा व्यक्ति या संस्था कॉलोनाइजर की परिभाषा में आएगा।

ऐसे व्यक्ति या संस्था को कॉलोनाइजर के रूप में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। किन्तु मौके पर भूमि स्वामियों ने बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ऐसे भूखंड काटकर बेचे हैं। संबंधित भूमि विक्रेताओं द्वारा मौके पर पक्का कांक्रीट रोड निर्माण कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया है जिनकी न तो नियमानुसार अनुमति ली गई है और न ही रजिस्ट्रेशन ऑफ कालोनाइजर टर्म्स एंड कंडीशन रूल 1999 एवं 2014 की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जो कि शासकीय नियमों के उल्लंघन एवं धोखाधड़ी एवं अवैधानिक कृत्य की श्रेणी में आता है।

कलेक्टर ने सभी संबंधित भूमि विक्रेताओं को उक्त जांच के संबंध में 31 अगस्त को प्रातः 11 बजे कलेक्टर कार्यालय में स्वयं समक्ष में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने का नोटिस जारी किया है। सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि उक्त प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रचलन में है इसलिए वर्णित भूमि के संबंध में प्राप्त किसी भी प्रतिवेदन पर बिना कलेक्टर के अभिमत के अनुमति प्रदान न की जाए।